रांची: चुनाव आयोग ने 11 मई को हुए प्रथम चरण के मतदान से लेकर 19 मई के मतदान तक यानी अंतिम चरण के मतदान पूर्ण होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के टीवी पर प्रसारण या अखबार में प्रिंटिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया है.
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने इस बाबत प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) की धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त धारा (2) के उपबंधों के तहत एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणाम के किसी भी माध्यम से प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख ) के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी निर्वाचन संबंधी मामले पर ओपिनियन पोल या सर्वे के परिणाम के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.