रांची: आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एसटी-एससी के विशेष न्यायाधीश एसपी दुबे की अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन के डायरेक्टर अनामिका नंदी को 4 साल 6 माह की सजा मुकर्रर की है. इसके साथ ही बाकी 3 आरोपियों को 3 साल 6 माह की सजा का फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 5 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. दरअसल, नामकुम थाना क्षेत्र में साल 2012 में परिवादी राणा उरांव ने मामला दर्ज कराया कि उसकी खतियानी 70 डिसमिल जमीन नामकुम थाना के सरवल मौजा में है. उसे संजीवनी बिल्डकॉन द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया.
वहीं, इस मामले को लेकर चार्जशीट 21 दिसंबर 2012 को न्यायालय में दायर की गई. छठा गवाह सूचक के भाई की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो गई. काफी अरसे बाद इन गरीब आदिवासियों को आखिरकार न्याय मिल ही गया.
सजा पाने वाले दोषी
- संजीवनी बिल्डकॉन के डायरेक्टर अनामिका नंदी को 4 साल 6 माह की कैद
- कुलदीप सिंह 3 साल 6 माह
- रमेश कुमार 3 साल 6 माह
- राम प्रताप वर्मा 3 साल 6 माह