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दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास, शादी का झांसा देकर की थी करतूत

बोकारो में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अगवा कर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

विशेष न्यायाधीश की अदालत
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Published : Jul 23, 2019, 7:18 AM IST

Updated : Jul 23, 2019, 1:37 PM IST

बोकारो: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने अगवा कर दुष्कर्म करने का अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड पीड़िता को दिया जाएगा.

देखें वीडियो

मामले के संबंध में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि यह मामला चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र का है. 14 अक्टूबर 2016 को क्षेत्र की नाबालिग जब घर में नहीं मिली, तो उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. इस दौरान पता चला कि शोभा देवी नामक महिला, पीड़िता को बहला-फुसला कर कहीं ले गई है.
मामले की तहकीकात के बाद पता चला कि एक युवक पीड़िता को रांची ले गया था. वहां उसने पीड़िता को अपने एक मित्र के पास रखा और शादी का झासां देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

बोकारो: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने अगवा कर दुष्कर्म करने का अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड पीड़िता को दिया जाएगा.

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मामले के संबंध में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि यह मामला चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र का है. 14 अक्टूबर 2016 को क्षेत्र की नाबालिग जब घर में नहीं मिली, तो उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. इस दौरान पता चला कि शोभा देवी नामक महिला, पीड़िता को बहला-फुसला कर कहीं ले गई है.
मामले की तहकीकात के बाद पता चला कि एक युवक पीड़िता को रांची ले गया था. वहां उसने पीड़िता को अपने एक मित्र के पास रखा और शादी का झासां देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

Intro:बोकारो। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने अगवा कर दुष्कर्म करने का अभियुक्त आशीष कुमार मिश्रा को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड पीड़िता को दिया जाएगा।

Body:इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि यह मामला चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र के झिझिरघुट्टू का है। 14 अक्टूबर 2016 को वादी की 17 वर्षीय बेटी जब घर में नहीं मिली, तो उसने खोजबीन शुरू की। मालूम चला कि शोभा देवी नामक महिला पीड़िता को बहला-फुसला कर कहीं ले गई है।

Conclusion:बाद में पता चला कि आशीष कुमार झा पीड़िता को रांची ले गया है। वहां आशीष ने पीड़िता को अपने एक मित्र के पास रखा और शादी का झासां देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आशीष सुभाष नगर बेरमो का है।
संजय कुमार झा, लोक अभियोजक
Note चेहरे को ब्लर कर देंगे
Last Updated : Jul 23, 2019, 1:37 PM IST
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