बोकारो: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने अगवा कर दुष्कर्म करने का अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, अर्थदंड पीड़िता को दिया जाएगा.
मामले के संबंध में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि यह मामला चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र का है. 14 अक्टूबर 2016 को क्षेत्र की नाबालिग जब घर में नहीं मिली, तो उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी. इस दौरान पता चला कि शोभा देवी नामक महिला, पीड़िता को बहला-फुसला कर कहीं ले गई है.
मामले की तहकीकात के बाद पता चला कि एक युवक पीड़िता को रांची ले गया था. वहां उसने पीड़िता को अपने एक मित्र के पास रखा और शादी का झासां देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.