बोकारो: हाईवे पर जहां-तहां वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. नेशनल हाईवे पर खड़ी गाड़ियों के खिलाफ अब थाने की पुलिस भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगी. इसे लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी थानों को पत्र लिखा है. जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर ने ये जानकारी दी है.
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बोकारो में नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ियों को खड़ी कर सड़क को अवरुद्ध किया जाता है. ऐसे में रात के अंधेरे में हादसे भी हो रहे हैं. जिसे लेकर परिवहन विभाग जुर्माना भी वसूलता है. लेकिन बावजूद इसके सड़क पर गाड़ियों का खड़ा होना एक गंभीर समस्या बन गया है. इसे लेकर परिवहन पदाधिकारी ने थाना प्रभारी को पत्र लिखते हुए ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर ने कहा कि समय-समय पर परिवहन विभाग जुर्माना भी वसूलता है. बावजूद उसके इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क पर गाड़ियों का खड़ा रहना काफी खतरनाक है.
ये हैं नियम: सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी तो नेशनल हाइवे पर रोड से 52 फीट दूर पार्किग का नियम है. आमतौर पर जिले या प्रदेश की सड़कों के किनारे कहीं इतनी जगह ही नहीं होती. इस कारण वाहनों को सड़क पर ही खड़ा किया जाता है. चास में ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण चास इलेक्ट्रो स्टील और बोकारो स्टील प्लांट में आने वाले भारी वाहनों की पार्किंग हाइवे पर ही होती है. इस कारण से कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं. कइयों की जान भी जा चुकी है.