ETV Bharat / state

नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपियों को सजा, एक को आजीवन कारावास - बोकारो न्यूज

बोकारो में 2017 में 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. घटना गोमिया थाना क्षेत्र की है.

गैंगरेप के आरोपियों को मिली सजा
author img

By

Published : May 20, 2019, 11:45 PM IST

बोकारोः सोमवार को 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई. बोकारो विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने आरोपियों और उसके सहयोगियों को सजा सुनाई. वहीं, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

मामले में न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को मृत्यु होने तक सजा काटने और उसके सहयोगी को 20 साल की सजा सुनाई है. घटना 2 साल पहले 25 जुलाई 2017 की है. जब गोमिया थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग को घर में अकेला पाकर आरोपियों ने गैंगरेप किया था.

ये भी पढ़ें- धनबाद में 12 साल की आदिवासी बच्ची से रेप, परिजनों ने रो-रोकर पुलिस के सामने बयां किया दर्द

पीड़िता के माता-पिता ने मामले के खिलाफ गोमिया थाने में शिकायत दर्ज की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है.

बोकारोः सोमवार को 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई. बोकारो विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने आरोपियों और उसके सहयोगियों को सजा सुनाई. वहीं, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

मामले में न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी को मृत्यु होने तक सजा काटने और उसके सहयोगी को 20 साल की सजा सुनाई है. घटना 2 साल पहले 25 जुलाई 2017 की है. जब गोमिया थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग को घर में अकेला पाकर आरोपियों ने गैंगरेप किया था.

ये भी पढ़ें- धनबाद में 12 साल की आदिवासी बच्ची से रेप, परिजनों ने रो-रोकर पुलिस के सामने बयां किया दर्द

पीड़िता के माता-पिता ने मामले के खिलाफ गोमिया थाने में शिकायत दर्ज की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है.

Intro:13 साल की नाबालिक के साथ गैंग रेप करने के मामले में बोकारो विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने आरोपी और उसके सहयोगी को सजा सुनाई है।


Body:इस मामले में न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी मोहम्मद फरीद को मृत्यु होने तक सजा काटने और उसके सहयोगी संतोष कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। घटना 2 साल पूर्व 25 जुलाई 2017 की है। जब गोमिया थाना क्षेत्र की स्वांग हाजिरी में 13 साल की नाबालिग को घर में अकेला पाकर आरोपी फरीद और संतोष कुमार ने गैंगरेप किया था। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता ने इस मामले के खिलाफ गोमिया थाने में शिकायत की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने मामले की जानकारी दी।


Conclusion:संजय कुमार झा, विशेष लोक अभियोजक
विजुअल एफटीपी से गया है
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.