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Bokaro News: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, बोकारो स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला - Bokaro News

नाबालिग से दुष्कर्म के पुराने मामले में बोकारो की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. लगभग एक साल के बाद पीड़ित परिजनों को कोर्ट से इंसाफ मिला है.

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Bokaro Special POCSO Court Sentenced
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Published : Apr 24, 2023, 8:01 PM IST

बोकारोः स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. स्पेशल कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी आकाश राय उर्फ आकाश खोपड़ी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

ये भी पढे़ं-Bokaro: पॉर्न वीडियो दिखाकर शिक्षक करना चाहता था छात्रा के साथ गलत काम, मंसूबा हुआ फेल, पोक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल

10 जनवरी 2022 को लड़की को अगवा कर किया गया था दुष्कर्मः दरअसल, घटना 10 जनवरी 2022 की सुबह हुई थी. पीड़िता अपने घर से निकल कर कोरोना का टीका लगवाने के लिए जा रही थी. इसी क्रम में अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण कर लिया. नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसे सुनसान स्थान पर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

कोविड सेंटर से नहीं लौटने पर लड़की के दादा ने कराई थी प्राथमिकीः इसी बीच कोविड सेंटर से नाबालिग के घर वापस नहीं लौटने पर परिजन परेशान हो गए. इसके बाद परिजन लड़की की खोजबीन करने लगे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था. इसके बाद पीड़िता के दादा ने बालीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.

पुलिस ने छापेमारी कर पीड़िता को किया था बरामदः मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया तो दुष्कर्म की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जशीट समर्पित किया और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया और उसे सोमवार को सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक विरेंद्र कुमार ने अभियोजन का पक्ष रखा.

बोकारोः स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है. स्पेशल कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी आकाश राय उर्फ आकाश खोपड़ी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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10 जनवरी 2022 को लड़की को अगवा कर किया गया था दुष्कर्मः दरअसल, घटना 10 जनवरी 2022 की सुबह हुई थी. पीड़िता अपने घर से निकल कर कोरोना का टीका लगवाने के लिए जा रही थी. इसी क्रम में अभियुक्त ने पीड़िता का अपहरण कर लिया. नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसे सुनसान स्थान पर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

कोविड सेंटर से नहीं लौटने पर लड़की के दादा ने कराई थी प्राथमिकीः इसी बीच कोविड सेंटर से नाबालिग के घर वापस नहीं लौटने पर परिजन परेशान हो गए. इसके बाद परिजन लड़की की खोजबीन करने लगे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था. इसके बाद पीड़िता के दादा ने बालीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.

पुलिस ने छापेमारी कर पीड़िता को किया था बरामदः मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया तो दुष्कर्म की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान कर चार्जशीट समर्पित किया और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया और उसे सोमवार को सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक विरेंद्र कुमार ने अभियोजन का पक्ष रखा.

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