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बोकारो: बहू की हत्या के आरोप में अदालत ने सुनाया सास, ससुर और पति को उम्र कैद की सजा

बोकारो की अदालत ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

पुलिस के साथ आरोपी
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Published : May 8, 2019, 4:25 PM IST

बोकारो: बहू की हत्या के आरोप में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन पक्ष के वकील आर के राय का बयान
बोकारो में अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय जनार्दन प्रसाद सिंह की अदालत ने st- 138/18 में मृतका रोजी प्रवीण के पति मोहम्मद आदम को आईपीसी एक्ट 302 और st-289/18 में मृतका की सास शमा परवीन और ससुर मोहम्मद असलम को आईपीसी एक्ट 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपीआर के राय ने अपना पक्ष रखा कि मृतका रोजी प्रवीण और मोहम्मद आदम एक दूसरे से प्रेम करते थे. जिसके बाद सामाजिक दबाव में लड़के के माता-पिता के खिलाफ दोनों की शादी करवाई गई. इस वजह से पति, सास और ससुर की ओर से मृतका हमेशा प्रताड़ित की जाती रही. यह बातें हमेशा मृतका फोन पर अपने माता-पिता और अपनी बहन को बताया करती थी. 24-12-2017 की शाम को मृतिका को तीनों अपराधियों ने जहर देकर जान से मार दिया. इसके बाद मृतका के पिता ने थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसमें 7-4-2019 को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था और आज उसी मामले में अदालत ने सजा सुनाया है. मामला बोकारो के चास थाने के मुस्लिम मोहल्ला का है.

बोकारो: बहू की हत्या के आरोप में कोर्ट ने पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन पक्ष के वकील आर के राय का बयान
बोकारो में अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय जनार्दन प्रसाद सिंह की अदालत ने st- 138/18 में मृतका रोजी प्रवीण के पति मोहम्मद आदम को आईपीसी एक्ट 302 और st-289/18 में मृतका की सास शमा परवीन और ससुर मोहम्मद असलम को आईपीसी एक्ट 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपीआर के राय ने अपना पक्ष रखा कि मृतका रोजी प्रवीण और मोहम्मद आदम एक दूसरे से प्रेम करते थे. जिसके बाद सामाजिक दबाव में लड़के के माता-पिता के खिलाफ दोनों की शादी करवाई गई. इस वजह से पति, सास और ससुर की ओर से मृतका हमेशा प्रताड़ित की जाती रही. यह बातें हमेशा मृतका फोन पर अपने माता-पिता और अपनी बहन को बताया करती थी. 24-12-2017 की शाम को मृतिका को तीनों अपराधियों ने जहर देकर जान से मार दिया. इसके बाद मृतका के पिता ने थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिसमें 7-4-2019 को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था और आज उसी मामले में अदालत ने सजा सुनाया है. मामला बोकारो के चास थाने के मुस्लिम मोहल्ला का है.
Intro:बोकारो में हत्या के आरोपी पति सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ में 5-50हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।


Body:बोकारो में अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय जनार्दन प्रसाद सिंह की अदालत ने st- 138/18 में मृतका रोजी प्रवीण के पति मोहम्मद आदम को आईपीसी एक्ट 302 और st-289/18 में मृतका की सास शमा परवीन, और ससुर मोहम्मद असलम को आईपीसी एक्ट 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 5-5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पी पी आर के राय ने अपना पक्ष रखा। मृतका रोजी प्रवीण और मोहम्मद आदम एक दूसरे से प्रेम करते थे जिसके बाद सामाजिक दबाव में लड़के के माता पिता के खिलाफ दोनों की शादी करवाई गई। लेकिन पति सास और ससुर के द्वारा मृतका तो हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। यह बातें हमेशा मृतका फोन पर अपने माता-पिता और अपनी बहन को बताया करती थी। 24-12-2017 की शाम को मृतिका को तीनों अपराधियों ने जहर देकर जान से मार दिया। इसके बाद मृतका के पिता ने थाने में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिसमें 7-4-2019 को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया और आज उसी मामले में अदालत ने सजा सुनाया। मामला बोकारो के चास थाने के मुस्लिम मोहल्ला का है।


Conclusion:आर के राय, अभियोजन पक्ष के वकील
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