रांची: पलामू की एक टीचर ने हुसैनाबाद विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इस मामले में मंगलवार को राज्य महिला आयोग में सुनवाई हुई. सुनवाई में पीड़ित टीचर के साथ विधायक भी पेश हुए. पूरे मामले पर विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को आयोग की सुनवाई में निराधार बताया.
महिला का आरोप गलत
विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने बताया कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, उसको लेकर सुनवाई में उन्होंने सबूत से सारे आरोप झूठ साबित कर दिए हैं. विधायक ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि महिला ने फोन पर धमकी देने, गेस्ट हाउस बुलाने का प्रलोभन सहित जो भी आरोप लगाए हैं. उन सभी आरोपों को उन्होंने आयोग की सुनवाई में अध्यक्ष के समक्ष निराधार साबित कर दिया है.
हाई कोर्ट जाएंगे विधायक
विधायक ने टीचर द्वारा गलत आरोप लगाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे. वहीं प्रधानाध्यापक रामेश्वर मेहता ने विधायक को समर्थन देते हुए बताया कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, वह सरासर गलत है. महिला अपने निजी फायदे के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है. क्योंकि महिला का ट्रांसफर विधायक जी के आदेश से रुका था. ये आदेश पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी स्कूलों के लिए था, लेकिन इस महिला ने व्यक्तिगत रूप से इस आदेश को लिया और अपने ट्रांसफर को रुकवाने के लिए इस तरह का घिनौना आरोप लगाया है.
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पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण ने बताया कि विधायक को सुनवाई में बुलाया गया था. विधायक ने अपना पक्ष रखा है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरे मामले में विधायक की कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा विधायक का नाम लेकर पीड़ित टीचर को मानसिक यातना देने का प्रयत्न अवश्य किया गया है. सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई है. पूरे मामले की सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा दोषी कौन है.