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टीचर से छेड़छाड़ मामले में विधायक महिला आयोग में पेश, शिवपूजन मेहता ने आरोपों को बताया निराधार - Kalyani Sharan Women Commission President

मंगलवार को हुसैनाबाद विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता राज्य महिला आयोग में पेश हुए. शिक्षिका द्वारा विधायक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था. इस मामले में सुनवाई के लिए महिला आयोग द्वारा अगली तारीख दी गई है.

जानकारी देते महिला आयोग की अध्यक्ष और विधायक
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Published : Jul 30, 2019, 7:49 PM IST

Updated : Jul 30, 2019, 9:12 PM IST

रांची: पलामू की एक टीचर ने हुसैनाबाद विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इस मामले में मंगलवार को राज्य महिला आयोग में सुनवाई हुई. सुनवाई में पीड़ित टीचर के साथ विधायक भी पेश हुए. पूरे मामले पर विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को आयोग की सुनवाई में निराधार बताया.

जानकारी देते महिला आयोग की अध्यक्ष और विधायक

महिला का आरोप गलत
विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने बताया कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, उसको लेकर सुनवाई में उन्होंने सबूत से सारे आरोप झूठ साबित कर दिए हैं. विधायक ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि महिला ने फोन पर धमकी देने, गेस्ट हाउस बुलाने का प्रलोभन सहित जो भी आरोप लगाए हैं. उन सभी आरोपों को उन्होंने आयोग की सुनवाई में अध्यक्ष के समक्ष निराधार साबित कर दिया है.

हाई कोर्ट जाएंगे विधायक
विधायक ने टीचर द्वारा गलत आरोप लगाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे. वहीं प्रधानाध्यापक रामेश्वर मेहता ने विधायक को समर्थन देते हुए बताया कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, वह सरासर गलत है. महिला अपने निजी फायदे के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है. क्योंकि महिला का ट्रांसफर विधायक जी के आदेश से रुका था. ये आदेश पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी स्कूलों के लिए था, लेकिन इस महिला ने व्यक्तिगत रूप से इस आदेश को लिया और अपने ट्रांसफर को रुकवाने के लिए इस तरह का घिनौना आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें: सीएम रघुवर दास हुए बीमार, इलाज के लिए पहुंचे रिम्स
पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण ने बताया कि विधायक को सुनवाई में बुलाया गया था. विधायक ने अपना पक्ष रखा है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरे मामले में विधायक की कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा विधायक का नाम लेकर पीड़ित टीचर को मानसिक यातना देने का प्रयत्न अवश्य किया गया है. सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई है. पूरे मामले की सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा दोषी कौन है.

रांची: पलामू की एक टीचर ने हुसैनाबाद विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. इस मामले में मंगलवार को राज्य महिला आयोग में सुनवाई हुई. सुनवाई में पीड़ित टीचर के साथ विधायक भी पेश हुए. पूरे मामले पर विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को आयोग की सुनवाई में निराधार बताया.

जानकारी देते महिला आयोग की अध्यक्ष और विधायक

महिला का आरोप गलत
विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने बताया कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, उसको लेकर सुनवाई में उन्होंने सबूत से सारे आरोप झूठ साबित कर दिए हैं. विधायक ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि महिला ने फोन पर धमकी देने, गेस्ट हाउस बुलाने का प्रलोभन सहित जो भी आरोप लगाए हैं. उन सभी आरोपों को उन्होंने आयोग की सुनवाई में अध्यक्ष के समक्ष निराधार साबित कर दिया है.

हाई कोर्ट जाएंगे विधायक
विधायक ने टीचर द्वारा गलत आरोप लगाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे. वहीं प्रधानाध्यापक रामेश्वर मेहता ने विधायक को समर्थन देते हुए बताया कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है, वह सरासर गलत है. महिला अपने निजी फायदे के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है. क्योंकि महिला का ट्रांसफर विधायक जी के आदेश से रुका था. ये आदेश पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी स्कूलों के लिए था, लेकिन इस महिला ने व्यक्तिगत रूप से इस आदेश को लिया और अपने ट्रांसफर को रुकवाने के लिए इस तरह का घिनौना आरोप लगाया है.

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पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण ने बताया कि विधायक को सुनवाई में बुलाया गया था. विधायक ने अपना पक्ष रखा है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरे मामले में विधायक की कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा विधायक का नाम लेकर पीड़ित टीचर को मानसिक यातना देने का प्रयत्न अवश्य किया गया है. सुनवाई के लिए अगली तारीख दी गई है. पूरे मामले की सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा दोषी कौन है.

Intro:पलामू की शिक्षिका द्वारा हुसैनाबाद विधायक शिवपूजन मेहता पर लगाए गए आरोप मामले पर आज राज्य महिला आयोग में सुनवाई की गई।

सुनवाई में पीड़िता शिक्षिका के साथ विधायक भी पेश हुए।

पूरे मामले पर विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपो को आयोग की सुनवाई में निराधार बताया।

विधायक ने बताया कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं,उसको लेकर आज सुनवाई में मेरे द्वारा दिए गए सबूत से सारे आरोप झूठ साबित हुए हैं।

विधायक ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि महिला ने फोन पर धमकी देने ,गेस्ट हाउस बुलाने का प्रलोभन सहित जो भी आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों को हम ने आयोग की सुनवाई में महिला आयोग के अध्यक्ष के समक्ष निराधार साबित किया है।


Body:वहीं उन्होंने शिक्षिका द्वारा गलत आरोप लगाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहां की पूरे मामले को लेकर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा।


वही प्रधानाध्यापक रामेश्वर मेहता ने विधायक को समर्थन देते हुए बताते हैं कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वह सरासर गलत है। महिला अपने निजी फायदे के लिए इस तरह का आरोप लगा रही है क्योंकि महिला का ट्रांसफर विधायक जी के आदेश से रुका था जो आदेश पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी स्कूलों के लिए था। लेकिन इस महिला ने व्यक्तिगत रूप से इस आदेश को लिया और अपने ट्रांसफर को रुकवाने के लिए इस तरह का घिनौना आरोप लगाया है।


Conclusion:वहीं पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी सदन ने बताया कि विधायक को सुनवाई में बुलाया गया था उसे विधायक ने अपना पक्ष रखा है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरे मामले में विधायक की कोई संलिप्तता नहीं है लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा विधायक का नाम लेकर पीड़ित शिक्षिका को मानसिक यातना देने का प्रयत्न अवश्य किया गया है।
पूरे मामले की सुनवाई की अगली तारीख दी गई है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा की पूरे मामले में पीड़िता शिक्षिका का दोषी कौन है।

बाइट- शिवपूजन मेहता विधायक
बाइट- पीड़िता, शिक्षिका
बाइट- कल्याणी शरण, अध्यक्ष,राज्य महिला आयोग
Last Updated : Jul 30, 2019, 9:12 PM IST
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