रांची: राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला और अंतर जिला इलाके में भाड़े पर टैक्सी चलाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. परिवहन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार गाड़ियों के मूवमेंट को लेकर शर्तें तय की गई है. जिसमें टैक्सी का कमर्शियल व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. ऐसे में उन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी. बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा, वहीं टैक्सी ड्राइवर को मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा.
स्प्रे सेनेटाइजर रखना होगा जरूरी
वहीं, टैक्सी में स्प्रे सेनेटाइजर रखना जरूरी होगा और हर बार नए यात्री के बैठने के पहले सीटों को सेनेटाइज करना होगा. सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर दिए गए गाइडलाइन में 5 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 यात्री और 6-7 सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 3 यात्री ही ट्रेवल कर सकेंगे. बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके दोनों किनारों पर बैठना होगा.
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यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा जरूरी
यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और यात्रा के दौरान सामान डिक्की में रखना होगा. वहीं यात्रा के दौरान धूम्रपान, गुटखा, खैनी जैसी चीजों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. यात्रा करने वाले यात्री टैक्सी ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर और साथ में यात्रा करने वाले लोगों का डिटेल अपने पास रखेंगे. ताकि आगे के लिए प्रशासन द्वारा पूछे जाने पर उपलब्ध कराया जा सके. यात्रियों से इस बात का भी अनुरोध किया गया है कि स्मार्टफोन रहने पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर उसे ऑन रखें. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन शर्तों के साथ ओला, उबर और अन्य टैक्सी ऑपरेटर भी अपने वाहन चला सकते हैं.