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रांची: कोरोना गाइडलाइन को लेकर एक्शन में ट्रैफिक SP, कहा- दोपहर 3 बजे के बाद बेवजह दिखे लोग, तो नपेंगे पुलिसकर्मी

रांची में लॉकडाउन के पालन को लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से कड़ा आदेश जारी किया गया है. इसके मुताबिक गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर है. दोपहर 3 बजे के बाद सड़क पर नजर आने वाले वाहनों को संदिग्ध माना जाएगा. केवल उन्हीं वाहनों को गुजरने दिया जाएगा, जिनके लिए सरकार की ओर से अनुमति है.

Traffic SP in action regarding Corona Guideline in ranchi
कोरोना गाइडलाइन को लेकर एक्शन में ट्रैफिक एसपी
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Published : May 6, 2021, 10:54 PM IST

रांची: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर रांची पुलिस गंभीर है. सख्ती के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. आंशिक लॉकडाउन में पुलिस की लापरवाही को लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से कड़ा आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि दोपहर 3 बजे के बाद बेवजह सड़क पर वाहन घूमते नजर आए, तो पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर गाज गिरेगी.

ये भी पढ़ें- रांची की मेयर आशा लकड़ा का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा- राज्य सरकार को नहीं गरीबों के पेट की चिंता

ट्रैफिक एसपी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन दिनों हो रही कार्रवाई पर संतोषजनक अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है. इसे सख्ती से अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर है. दोपहर 3 बजे के बाद सड़क पर नजर आने वाले वाहनों को संदिग्ध माना जाएगा. केवल उन्हीं वाहनों को गुजरने दिया जाएगा, जिनके लिए सरकार की ओर से अनुमति है. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारी लगातार 3 बजे के बाद नजर आने वाले वाहनों से पूछताछ करेंगे और जानकारी लेंगे. उनके निकलने का कारण संतोषप्रद होने पर ही उन्हें जाने दिया जाएगा, अन्यथा वाहन जब्त कर कार्रवाई की जाएगी.

केवल इन वाहनों के लिए होगी छूट

  • मालवाहक वाहन परिचालन कर सकेंगे.
  • होम डिलीवरी वाहन परिचालन कर सकेंगे, इसके साथ किराना दुकान मालिक का लिखित प्राधिकार पत्र होना जरूरी है.
  • सभी खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी स्विगी, जोमैटो या अन्य माध्यमों के लिए अनुमति है.
  • इमरजेंसी वाहन परिचालन कर सकेंगे.
  • खनन उद्योग से संबंधित वाहन परिचालन कर सकेंगे.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों का परिचालन हो सकता है.
  • कुरियर और सुरक्षा सेवा से संबंधित वाहनों का परिचालन हो सकता है.
  • डाक सेवा और संचार संबंधी परिचालन की अनुमति.
  • अंतिम क्रियाकर्म से संबंधित परिचालन सशर्त अनुमति प्राप्त है.
  • शादी समारोह में जाने के लिए वाहन परिचालन किया जा सकता है, लेकिन कार में 4 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं.
  • ऑटो रिक्शा पर तीन व्यक्ति से ज्यादा सवारी ना करें.
  • किसी व्यक्ति के पास रेल या हवाई यात्रा का टिकट हो तो उनके वाहनों का परिचालन किया जा सकता है.
  • सरकारी कर्मचारी जिनके पास परिचय पत्र हो वो आवागमन कर सकते हैं.

रांची: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर रांची पुलिस गंभीर है. सख्ती के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. आंशिक लॉकडाउन में पुलिस की लापरवाही को लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से कड़ा आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि दोपहर 3 बजे के बाद बेवजह सड़क पर वाहन घूमते नजर आए, तो पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर गाज गिरेगी.

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ट्रैफिक एसपी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन दिनों हो रही कार्रवाई पर संतोषजनक अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है. इसे सख्ती से अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर है. दोपहर 3 बजे के बाद सड़क पर नजर आने वाले वाहनों को संदिग्ध माना जाएगा. केवल उन्हीं वाहनों को गुजरने दिया जाएगा, जिनके लिए सरकार की ओर से अनुमति है. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारी लगातार 3 बजे के बाद नजर आने वाले वाहनों से पूछताछ करेंगे और जानकारी लेंगे. उनके निकलने का कारण संतोषप्रद होने पर ही उन्हें जाने दिया जाएगा, अन्यथा वाहन जब्त कर कार्रवाई की जाएगी.

केवल इन वाहनों के लिए होगी छूट

  • मालवाहक वाहन परिचालन कर सकेंगे.
  • होम डिलीवरी वाहन परिचालन कर सकेंगे, इसके साथ किराना दुकान मालिक का लिखित प्राधिकार पत्र होना जरूरी है.
  • सभी खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी स्विगी, जोमैटो या अन्य माध्यमों के लिए अनुमति है.
  • इमरजेंसी वाहन परिचालन कर सकेंगे.
  • खनन उद्योग से संबंधित वाहन परिचालन कर सकेंगे.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों का परिचालन हो सकता है.
  • कुरियर और सुरक्षा सेवा से संबंधित वाहनों का परिचालन हो सकता है.
  • डाक सेवा और संचार संबंधी परिचालन की अनुमति.
  • अंतिम क्रियाकर्म से संबंधित परिचालन सशर्त अनुमति प्राप्त है.
  • शादी समारोह में जाने के लिए वाहन परिचालन किया जा सकता है, लेकिन कार में 4 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं.
  • ऑटो रिक्शा पर तीन व्यक्ति से ज्यादा सवारी ना करें.
  • किसी व्यक्ति के पास रेल या हवाई यात्रा का टिकट हो तो उनके वाहनों का परिचालन किया जा सकता है.
  • सरकारी कर्मचारी जिनके पास परिचय पत्र हो वो आवागमन कर सकते हैं.
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