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छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित - Ranchi news

छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करते हुये आदेश सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि पिछले तीन दिनों से चल रही बहस में सभी पक्षों ने दलील दी. इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है.

Supreme Court reserves order in sixth JPSC case
छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी
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Published : Jul 28, 2022, 3:37 PM IST

रांचीः छठी जेपीएससी के रिवाइज रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल फैसले के लिए सभी पक्षों को इंतजार करना होगा. बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार इस मामले पर सभी पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही थी. तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी प्रक्रिया पूरी कर फैसला नहीं सुनाया है. फैसले के लिए अभी इंतजार करना होगा.

यह भी पढ़ेंः 6th JPSC: SC ने झारखंड सरकार से पूछा- संशोधित रिजल्ट के बाद बाहर हुए अधिकारियों को नौकरी पर रखा जा सकता है या नहीं

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई हुई. रिजल्ट से वंचित हुए छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि रिवाइज रिजल्ट सही है. इसे बरकरार रखा जाना चाहिए. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि पेपर वन का अंक जोड़ा जाना सही है. लेकिन यह मुख्य परीक्षा से ही जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक समान साक्षात्कार में मौका दिया जा सके. इसलिए उन्होंने सुप्रीम अदालत से यह गुहार लगाई कि फिर से साक्षात्कार लेने का आदेश दिया जाये.

इस मामले में नौकरी कर रहे वैसे अभ्यार्थी जो रिवाइज्ड रिजल्ट में बाहर हो रहे हैं. उनकी ओर से अदालत में रिवाइज रिजल्ट का विरोध किया गया. कहा गया कि यह उचित नहीं है. रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला जाना ही गलत है. जेपीएससी बार-बार अपना स्टैंड बदल रहा है. बगैर नोटिफिकेशन के चेंज कैसे किया जा सकता है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

रांचीः छठी जेपीएससी के रिवाइज रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. फिलहाल फैसले के लिए सभी पक्षों को इंतजार करना होगा. बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार इस मामले पर सभी पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही थी. तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी प्रक्रिया पूरी कर फैसला नहीं सुनाया है. फैसले के लिए अभी इंतजार करना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई हुई. रिजल्ट से वंचित हुए छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि रिवाइज रिजल्ट सही है. इसे बरकरार रखा जाना चाहिए. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि पेपर वन का अंक जोड़ा जाना सही है. लेकिन यह मुख्य परीक्षा से ही जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक समान साक्षात्कार में मौका दिया जा सके. इसलिए उन्होंने सुप्रीम अदालत से यह गुहार लगाई कि फिर से साक्षात्कार लेने का आदेश दिया जाये.

इस मामले में नौकरी कर रहे वैसे अभ्यार्थी जो रिवाइज्ड रिजल्ट में बाहर हो रहे हैं. उनकी ओर से अदालत में रिवाइज रिजल्ट का विरोध किया गया. कहा गया कि यह उचित नहीं है. रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला जाना ही गलत है. जेपीएससी बार-बार अपना स्टैंड बदल रहा है. बगैर नोटिफिकेशन के चेंज कैसे किया जा सकता है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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