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JPSC मामलाः सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को नोटिस, पूछा- क्या आयु सीमा पर कट ऑफ डेट में ढील देने पर विचार किया जा सकता है

सोमवार को जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है.

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JPSC मामला सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 13, 2021, 7:51 PM IST

नई दिल्लीः जेपीएससी (JPSC) 2021 परीक्षा में आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह उम्र सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट में ढील देने पर विचार कर सकता है, क्योंकि परीक्षा 5 साल में आयोजित नहीं हुई है.

इसे भी पढ़ें- 7th JPSC के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, डबल बेंच ने खारिज की प्रार्थियों की याचिका, सरकार के फैसले को माना सही

न्यायमूर्ति एमआर शाह (Justice MR Shah) और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) की पीठ झारखंड हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने जेपीएससी 2021 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि में संशोधन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

सोमवार को अदालत के समक्ष तर्क दिया गया कि जेपीएससी की ओर से 21 वर्ष में केवल 6 बार परीक्षा आयोजित की गई है. वकीलों ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि जेपीएससी ने पहले एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें परीक्षा में उपस्थित होने की कट ऑफ तिथि 2011 थी. बाद में इसे वापस ले लिया गया और 2021 में नया विज्ञापन जारी किया गया, जहां पात्र होने की कट ऑफ तिथि 2016 रखी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का नीतिगत मामला है लेकिन वो नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी. जेपीएससी अभ्यर्थियों ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि कोर्ट सरकार को कट ऑफ डेट कम करने के लिए उचित आदेश दे.

25 अगस्त को हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में 25 अगस्त को चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों रीना कुमारी, अमित कुमार और अन्य की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उम्र की सीमा का निर्धारण करना सरकार का अधिकार है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उम्र के निर्धारण को सही मानते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया था.

इसे भई पढ़ें- JPSC EXAM NEWS: 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी सिविल परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी, 19 सितंबर को है परीक्षा

इसके बाद प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. एसएलपी में प्रार्थियों ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष जेपीएसी की परीक्षा होनी चाहिए थी, पर जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया. छठी जेपीएससी की ओर से पहले निकाले गए विज्ञापन में आयु सीमा निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट साल 2011 रखा गया था. इसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2016 कर दिया. जिससे सैकड़ों अभ्यर्थी जेपीएससी की इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. 19 सितंबर को झारखंड में एक साथ सातवीं, आठवीं नौवीं और दसवीं जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इस दिन प्रारंभिक परीक्षा होगी.

नई दिल्लीः जेपीएससी (JPSC) 2021 परीक्षा में आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह उम्र सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट में ढील देने पर विचार कर सकता है, क्योंकि परीक्षा 5 साल में आयोजित नहीं हुई है.

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न्यायमूर्ति एमआर शाह (Justice MR Shah) और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) की पीठ झारखंड हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने जेपीएससी 2021 परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि में संशोधन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

सोमवार को अदालत के समक्ष तर्क दिया गया कि जेपीएससी की ओर से 21 वर्ष में केवल 6 बार परीक्षा आयोजित की गई है. वकीलों ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि जेपीएससी ने पहले एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें परीक्षा में उपस्थित होने की कट ऑफ तिथि 2011 थी. बाद में इसे वापस ले लिया गया और 2021 में नया विज्ञापन जारी किया गया, जहां पात्र होने की कट ऑफ तिथि 2016 रखी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य का नीतिगत मामला है लेकिन वो नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी. जेपीएससी अभ्यर्थियों ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि कोर्ट सरकार को कट ऑफ डेट कम करने के लिए उचित आदेश दे.

25 अगस्त को हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में 25 अगस्त को चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों रीना कुमारी, अमित कुमार और अन्य की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उम्र की सीमा का निर्धारण करना सरकार का अधिकार है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उम्र के निर्धारण को सही मानते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया था.

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इसके बाद प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. एसएलपी में प्रार्थियों ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष जेपीएसी की परीक्षा होनी चाहिए थी, पर जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया. छठी जेपीएससी की ओर से पहले निकाले गए विज्ञापन में आयु सीमा निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट साल 2011 रखा गया था. इसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2016 कर दिया. जिससे सैकड़ों अभ्यर्थी जेपीएससी की इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. 19 सितंबर को झारखंड में एक साथ सातवीं, आठवीं नौवीं और दसवीं जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इस दिन प्रारंभिक परीक्षा होगी.

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