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झारखंड के डीजीपी मामले में SC में सुनवाई, कोर्ट ने याचिका की खारिज, एमवी राव ही रहेंगे डीजीपी - सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी एमवी राव का मामला

डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है. इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता.

Supreme quorum dismisses plea in Jharkhand DGP case
डीजीपी एमवी राव
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Published : Aug 19, 2020, 1:30 PM IST

Updated : Aug 19, 2020, 2:22 PM IST

नई दिल्ली: झारखंड के डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह सर्विस मैटर से जुडा मामला है. इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता.

प्रह्लाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी. इस मामले में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में 15 मिनट बहस चली. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को निष्पादित किया.

ये भी पढे़ं: सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव, कांग्रेस पार्टी की बढ़ी परेशानी

बता दें कि 13 मार्च को राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का तबादला कर दिया था. उनकी जगह एमवी राव को डीजीपी बनाया गया. जिसके बाद से विपक्षी नेता इस ताबदले पर आपत्ति जता रहे थे.

नई दिल्ली: झारखंड के डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह सर्विस मैटर से जुडा मामला है. इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता.

प्रह्लाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी. इस मामले में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में 15 मिनट बहस चली. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को निष्पादित किया.

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बता दें कि 13 मार्च को राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का तबादला कर दिया था. उनकी जगह एमवी राव को डीजीपी बनाया गया. जिसके बाद से विपक्षी नेता इस ताबदले पर आपत्ति जता रहे थे.

Last Updated : Aug 19, 2020, 2:22 PM IST
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