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झारखंड हाई कोर्ट पर टिकी लालू समर्थकों की नजर, आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई - चारा घोटाला मामले में सुनवाई

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. लालू समर्थकों की नजर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है.

Supporters enthusiastic about Lalu bail plea in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 28, 2020, 8:49 AM IST

Updated : Aug 28, 2020, 10:29 AM IST

रांची: चारा घोटाला के एक मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. लालू समर्थकों की नजर इस कार्यवाही पर टिकी हुई है. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमानत याचिका के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

देखिए पूरी खबर

बता दें कि उन्हें जमानत अगर मिल जाती है तो भी वे जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी उन्हें सजा दी गई है. इस मामले में भी जब जमानत मिलेगा तभी वह बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर जमानत मिलती है तो आगामी चुनाव में उनके समर्थकों में जोश का माहौल देखने को मिलेगा.

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चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है. सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को 5 साल की सजा दी गई है. सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा में कहा है कि पीसी एक्ट और आईपीसी की धारा दोनों में पांच 5 साल की सजा दी गई है. दोनों साथ-साथ चलेगी. लालू प्रसाद के द्वारा दायर याचिका में स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई गई है.

रांची: चारा घोटाला के एक मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी. लालू समर्थकों की नजर इस कार्यवाही पर टिकी हुई है. आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमानत याचिका के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

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बता दें कि उन्हें जमानत अगर मिल जाती है तो भी वे जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी उन्हें सजा दी गई है. इस मामले में भी जब जमानत मिलेगा तभी वह बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर जमानत मिलती है तो आगामी चुनाव में उनके समर्थकों में जोश का माहौल देखने को मिलेगा.

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चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है. सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को 5 साल की सजा दी गई है. सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा में कहा है कि पीसी एक्ट और आईपीसी की धारा दोनों में पांच 5 साल की सजा दी गई है. दोनों साथ-साथ चलेगी. लालू प्रसाद के द्वारा दायर याचिका में स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई गई है.

Last Updated : Aug 28, 2020, 10:29 AM IST
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