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टेरर फंडिंग मामले में सुदेश केडिया की जमानत याचिका खारिज - सिविल कोर्ट

टेरर फंडिंग मामले पर आरोपित सुदेश केडिया की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी है. सुदेश केडिया जेल की चारदीवारी में बंद है.

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सिविल कोर्ट
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Published : Feb 15, 2020, 8:10 AM IST

रांची: चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला प्रोजेक्ट से जुड़े टेरर फंडिंग में शुक्रवार को एनआईए के विशेष जज नवनीत कुमार की अदालत ने अभियुक्त सुदेश केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुदेश केडिया फिलहाल होटवार जेल में बंद है. उनकी ओर से जमानत की अपील की गई थी.

देखें पूरी खबर

ये भी देखें- रांचीः मोरहाबादी मैदान में इंटरनेशनल रेस वाकिंग, वाहनों की नो एंट्री

बता दें कि रातू निवासी व्यवसायी सुदेश केडिया और पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी निवासी अजय कुमार सिंह को जनवरी में एनआइए की टीम ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में आधुनिक पावर के जीएम संजय जैन सहित 14 व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर आदि को अभियुक्त बनाया गया है.

रांची: चतरा के टंडवा स्थित मगध और आम्रपाली कोयला प्रोजेक्ट से जुड़े टेरर फंडिंग में शुक्रवार को एनआईए के विशेष जज नवनीत कुमार की अदालत ने अभियुक्त सुदेश केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुदेश केडिया फिलहाल होटवार जेल में बंद है. उनकी ओर से जमानत की अपील की गई थी.

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बता दें कि रातू निवासी व्यवसायी सुदेश केडिया और पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी निवासी अजय कुमार सिंह को जनवरी में एनआइए की टीम ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में आधुनिक पावर के जीएम संजय जैन सहित 14 व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर आदि को अभियुक्त बनाया गया है.

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