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नगर उंटारी में अनुमंडलीय न्यायालय का होगा गठन, संलेख प्रारूप को सीएम की स्वीकृति - झारखंड में अनुमंडलीय न्यायालय

सीएम हेमंत सोरेन ने अनुमंडलीय न्यायालय गठित किए जाने से संबंधित संलेख प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है. इसके तहत गढ़वा जिला के नगर उंटारी अनुमंडल मे अनुमंडलीय न्यायालय का गठन होगा.

Sub divisional court in in Nagar Untari
सीएम हेमंत सोरेन
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Published : Dec 10, 2020, 8:05 PM IST

रांची: गढ़वा जिला के नगर उंटारी अनुमंडल मे अनुमंडलीय न्यायालय का गठन होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमंडलीय न्यायालय गठित किए जाने से संबंधित संलेख प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है. अभी से कैबिनेट से पास कराया जाएगा. अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को लेकर न्यायालय भवन, आवासीय भवन और कारागार के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

छह न्यायालय गठित किए जाएंगे

नगर उंटारी अनुमंडल में छह न्यायालय गठित किए जाएंगे. इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश का एक न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का एक न्यायालय, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का दो न्यायालय होगा.

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पदसृजन की कार्रवाई

इन न्यायालयों के गठन को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों और उनके सहयोग के लिए अधीनस्थ कर्मियों के पदसृजन की कार्रवाई की जानी है. न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के स्तर से होगी, जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के पदसृजन की कार्रवाई विधि विभाग के द्वारा की जानी है.

रांची: गढ़वा जिला के नगर उंटारी अनुमंडल मे अनुमंडलीय न्यायालय का गठन होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमंडलीय न्यायालय गठित किए जाने से संबंधित संलेख प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है. अभी से कैबिनेट से पास कराया जाएगा. अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को लेकर न्यायालय भवन, आवासीय भवन और कारागार के निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

छह न्यायालय गठित किए जाएंगे

नगर उंटारी अनुमंडल में छह न्यायालय गठित किए जाएंगे. इनमें जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश का एक न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) का एक न्यायालय, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी का एक न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का एक न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का दो न्यायालय होगा.

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पदसृजन की कार्रवाई

इन न्यायालयों के गठन को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों और उनके सहयोग के लिए अधीनस्थ कर्मियों के पदसृजन की कार्रवाई की जानी है. न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के स्तर से होगी, जबकि अराजपत्रित कर्मचारियों के पदसृजन की कार्रवाई विधि विभाग के द्वारा की जानी है.

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