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बिना हेलमेट हादसे में हुए घायल या हुई मौत, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होंगे जिम्मेवार

अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जारी किया है.

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Published : Feb 13, 2020, 8:07 AM IST

रांची: राजधानी में अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. ट्रैफिक एसपी के जारी आदेश में कहा गया है कि बाइक सवारों को हेलमेट लगाना होगा. पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाकर चलना होगा. इस पर अमल नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नपेंगे. अगर हादसे में किसी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिसवालों को ही माना जाएगा.

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जारी पत्र

आदेश जारी

इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पीलियन राइडर (पीछे बैठने वाले) या सिंगल राइडर बिना हेलमेट चल रहे हैं. इसपर कार्रवाई की ट्रैफिक थानेदारों में रूचि नहीं है. दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालक की सुरक्षा की दृष्टिकोण से ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने यह आदेश दोबारा जारी किया है. कार्रवाई की जिम्मेवारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी और ट्रैफिक के सभी थाना प्रभारी को दी गई है.

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बिना हेलमेट की सवारी बन रहा हादसे का कारण

ट्रैफिक एसपी ने जारी आदेश में कहा है कि अभियान चलाने के बावजूद लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और बिना हेलमेट बाइक पीलियन राइडर को बैठाया जा रहा है. जबकि यह हादसे का कारण बन रहा. मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में देखा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त सवार की अक्सर बिना हेलमेट सवारी की वजह से होती है.

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हादसों के आंकड़े

वर्ष 2019 में रांची जिले में कुल 273 दुर्घटनाएं हुईं. इन दुर्घटनाओं में 201 लोगों की मौत हो गई, जबकि 181 लोग घायल हो गए. जबकि वर्ष 2018 में 227 सड़क हादसे हुए, इसमें 136 की मौत हुई और 191 घायल हुए हैं. यह आंकड़े भयावह हैं. हमेशा ऐसा देखा जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान मात्र राइडर की चेकिंग की जाती है. पिलीयन राइडर अगर हेलमेट नहीं पहने रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है. इसलिए यह कदम सख्ती से उठाया जाना चाहिए.

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पुलिसकर्मी भी जिम्मेवार होंगे

ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी आदेश में यह भी साफ साफ कहा गया है कि अगर सड़क हादसे में दो पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं और किसी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत होती है, या फिर वह बुरी तरह से घायल होते हैं. ऐसी स्थिति में तैनात पुलिसकर्मी भी जिम्मेवार होंगे. उन पर भी धारा 108 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एफटीवीआर के आंकड़ों का सुपरविजन करेंगे डीएसपी

सीसीआर डीएसपी को इस आदेश के अनुसार कहा गया है कि फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर (एफटीवीआर) से पीलियन राइडर या बिना हेलमेट वाले राइडर सुपरविजन करेंगे. उनकी निगरानी में सभी पोस्ट के पदाधिकारी रिपोर्ट देंगे. जिसमें हर दिन के काटे गए चालान का आंकड़ा होगा. इसकी वीडियो फुटेज भी कंट्रोल रूम के डीवीआर में कैद होगी.

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पुलिसकर्मियों ने नियम तोड़ा तो दोगुना वसूला जाएगा जुर्माना

पुलिसकर्मियों के संबंध में आदेश देते हुए कहा गया है कि अक्सर पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट या पीलियन राइडर बिना हेलमेट चलते दिखाई देते हैं. पुलिसकर्मी इस तरह नियम तोड़ते दिखे, तो उनपर परिवहन के नियमावली के अनुरूप दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा.

बिना हेलमेट हादसे में हुए घायल या हुई मौत, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी होंगे जिम्मेवार

रांची: राजधानी में अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. ट्रैफिक एसपी के जारी आदेश में कहा गया है कि बाइक सवारों को हेलमेट लगाना होगा. पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाकर चलना होगा. इस पर अमल नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नपेंगे. अगर हादसे में किसी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिसवालों को ही माना जाएगा.

Ranchi Police, Ranchi Traffic Rules, Traffic Police, Traffic SP Ajit Peter Dungdung, रांची पुलिस, रांची ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग
जारी पत्र

आदेश जारी

इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पीलियन राइडर (पीछे बैठने वाले) या सिंगल राइडर बिना हेलमेट चल रहे हैं. इसपर कार्रवाई की ट्रैफिक थानेदारों में रूचि नहीं है. दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालक की सुरक्षा की दृष्टिकोण से ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने यह आदेश दोबारा जारी किया है. कार्रवाई की जिम्मेवारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी और ट्रैफिक के सभी थाना प्रभारी को दी गई है.

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बिना हेलमेट की सवारी बन रहा हादसे का कारण

ट्रैफिक एसपी ने जारी आदेश में कहा है कि अभियान चलाने के बावजूद लोग बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और बिना हेलमेट बाइक पीलियन राइडर को बैठाया जा रहा है. जबकि यह हादसे का कारण बन रहा. मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में देखा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त सवार की अक्सर बिना हेलमेट सवारी की वजह से होती है.

Ranchi Police, Ranchi Traffic Rules, Traffic Police, Traffic SP Ajit Peter Dungdung, रांची पुलिस, रांची ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग
हादसों के आंकड़े

वर्ष 2019 में रांची जिले में कुल 273 दुर्घटनाएं हुईं. इन दुर्घटनाओं में 201 लोगों की मौत हो गई, जबकि 181 लोग घायल हो गए. जबकि वर्ष 2018 में 227 सड़क हादसे हुए, इसमें 136 की मौत हुई और 191 घायल हुए हैं. यह आंकड़े भयावह हैं. हमेशा ऐसा देखा जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान मात्र राइडर की चेकिंग की जाती है. पिलीयन राइडर अगर हेलमेट नहीं पहने रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है. इसलिए यह कदम सख्ती से उठाया जाना चाहिए.

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पुलिसकर्मी भी जिम्मेवार होंगे

ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी आदेश में यह भी साफ साफ कहा गया है कि अगर सड़क हादसे में दो पहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं और किसी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत होती है, या फिर वह बुरी तरह से घायल होते हैं. ऐसी स्थिति में तैनात पुलिसकर्मी भी जिम्मेवार होंगे. उन पर भी धारा 108 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एफटीवीआर के आंकड़ों का सुपरविजन करेंगे डीएसपी

सीसीआर डीएसपी को इस आदेश के अनुसार कहा गया है कि फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर (एफटीवीआर) से पीलियन राइडर या बिना हेलमेट वाले राइडर सुपरविजन करेंगे. उनकी निगरानी में सभी पोस्ट के पदाधिकारी रिपोर्ट देंगे. जिसमें हर दिन के काटे गए चालान का आंकड़ा होगा. इसकी वीडियो फुटेज भी कंट्रोल रूम के डीवीआर में कैद होगी.

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पुलिसकर्मियों ने नियम तोड़ा तो दोगुना वसूला जाएगा जुर्माना

पुलिसकर्मियों के संबंध में आदेश देते हुए कहा गया है कि अक्सर पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट या पीलियन राइडर बिना हेलमेट चलते दिखाई देते हैं. पुलिसकर्मी इस तरह नियम तोड़ते दिखे, तो उनपर परिवहन के नियमावली के अनुरूप दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा.

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