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अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट का सख्त रुख, नगर निगम को लगाई फटकार - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

राजधानी रांची के अपर बाजार में बेसमेंट में दुकान लगाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए रांची नगर निगम से जवाब मांगा है. अदालत ने बाजार में अवैध निर्माण को रोकने और उस पर नजर रखने के लिए क्या मेकैनिज्म है, पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

Hearing in Jharkhand HC
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 5, 2020, 1:04 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में अपर बाजार में बेसमेंट के नीचे जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां दुकान लगाने के कारण सड़क पर गाड़ी लगती हैं, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में कठिनाई होती है. उसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

देखें पूरी खबर

इस मामले में अदालत ने रांची नगर निगम से पूछा कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम के पास क्या व्यवस्थाएं हैं? उसे समय से रोका जा सकता है या नहीं? उन्होंने यह भी पूछा है कि निगम के अधिकारी जिन्हें अवैध निर्माण रोकने का दायित्व दिया गया है उनकी नजर अवैध निर्माण पर होती है या नहीं? इन सभी बिंदु पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

ये भी पढ़ें-यूपीए विधायक दल की बैठक खत्म, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईटीवी भारत से साझा की जानकारी

जानकारी के अनुसार सेंटर फॉर आरटीआई नामक संस्था ने अदालत में जनहित याचिका दायर कर अपर बाजार में लगने वाले जाम से बाजार को मुक्त कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में अपर बाजार में बेसमेंट के नीचे जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां दुकान लगाने के कारण सड़क पर गाड़ी लगती हैं, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में कठिनाई होती है. उसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

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इस मामले में अदालत ने रांची नगर निगम से पूछा कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम के पास क्या व्यवस्थाएं हैं? उसे समय से रोका जा सकता है या नहीं? उन्होंने यह भी पूछा है कि निगम के अधिकारी जिन्हें अवैध निर्माण रोकने का दायित्व दिया गया है उनकी नजर अवैध निर्माण पर होती है या नहीं? इन सभी बिंदु पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

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