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दिल्ली ले जाकर लड़कियों को बेचने वाले को मिली सजा, काम दिलाने के नाम पर बनाता था शिकार

रांची के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी रविंद्र राठी नाबालिग लड़कियों को घरेलू काम दिलाने के नाम पर दिल्ली हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में बेच देता था.

ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी को मिली सजा
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Published : Jul 25, 2019, 8:31 PM IST

रांची: ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी रविंद्र राठी को एजेसी 3 के जज एसके पांडेय की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी को मिली सजा

2008 में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि आरोपी रविंद्र राठी हरियाणा का रहने वाला है, जिसपर तीन नाबालिग लड़कियों को घरेलू काम दिलाने के नाम पर दिल्ली हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में बेचने का आरोप है. जिसको लेकर दीया सेवा संस्था के सहयोग से तुपुदाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने साल 2008 में तुपुदाना थाना में मामला दर्ज कराया था.

इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों से सांठगांठ
संस्था के मुताबिक, राज्य के कई लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करता था और बेच भी देता था. कंसलटेंसी संस्था चलाकर गरीब असहाय लड़कियों को झांसा में लेता था. दीया सेवा संस्थान का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों से सांठगांठ है.

ये भी पढ़ें- जामताड़ा में जंगली हाथी का आतंक, 48 घंटे में दो की मौत

9 गवाहों की गवाही कराई गई
पुलिस के अनुसंधान के बाद आरोप गठित कर चार्जशीट दाखिल किया गया. ट्रायल चलने के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 9 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके बाद न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है.

रांची: ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी रविंद्र राठी को एजेसी 3 के जज एसके पांडेय की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी को मिली सजा

2008 में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि आरोपी रविंद्र राठी हरियाणा का रहने वाला है, जिसपर तीन नाबालिग लड़कियों को घरेलू काम दिलाने के नाम पर दिल्ली हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में बेचने का आरोप है. जिसको लेकर दीया सेवा संस्था के सहयोग से तुपुदाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने साल 2008 में तुपुदाना थाना में मामला दर्ज कराया था.

इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों से सांठगांठ
संस्था के मुताबिक, राज्य के कई लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करता था और बेच भी देता था. कंसलटेंसी संस्था चलाकर गरीब असहाय लड़कियों को झांसा में लेता था. दीया सेवा संस्थान का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों से सांठगांठ है.

ये भी पढ़ें- जामताड़ा में जंगली हाथी का आतंक, 48 घंटे में दो की मौत

9 गवाहों की गवाही कराई गई
पुलिस के अनुसंधान के बाद आरोप गठित कर चार्जशीट दाखिल किया गया. ट्रायल चलने के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 9 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके बाद न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है.

Intro:रांची

बाइट--- एके राय रॉय// अपर लोक अभियोजक


ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोपी रविंद्र राठी को एजेसी 3 के जज एस के पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाया है और 30 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है ।जुर्माना नही देने पर उन्हें 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी गौरतलब है कि आरोपी रविंद्र राठी हरियाणा का रहने वाला है जिसपर तीन नाबालिक लड़कियों को घरेलू काम दिलाने के नाम पर दिल्ली हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में बेचने का आरोप है।जिसको लेकर दीया सेवा संस्था के सहयोग से तुपुदाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने साल 2008 में तुपुदाना थाना में मामला दर्ज कराया था। Body:संस्था के मुताबिक राज्य के कई लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाकर रेप करता था और बेच भी देता था। कंसलटेंसी संस्था चलाकर गरीब असहाय लड़कियों को झांसा में लेता था। दीया सेवा संस्थान का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों से साठगांठ है।पुलिस के अनुसंधान के बाद आरोप गठित कर चार्जशीट दाखिल किया गया।ट्रायल चलने के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 9 गवाहों की गवाही कराई गई जिसके बाद न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष ने 3 गरीब असहाय नाबालिक बच्चियों को बहला-फुसलाकर बेचने की बात न्यायालय में रखा था ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और राज्य में धड़ल्ले से हो रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाया जा सके।बता दें कि हरियाणा के रहने वाले रविंद्र राठी पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हत्या जैसे मामले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चल रही है। वही रांची सिविल कोर्ट में इस मामला को छोड़ और दो मामला चल रही है। ।





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