रांची: अयोध्या में बुधवार को हुए राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम का जश्न बीजेपी ने भी धूमधाम से मनाया. राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी. बल्कि पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी भी हुई. वह भी तब जब राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 लागू है. इस दौरान कार्यक्रम में पार्टी के संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहे.
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां
सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हुआ. उसके बाद लगातार पगड़ी बांधने का सिलसिला शुरू हुआ और यहीं से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई. हालांकि, पार्टी ने पहले दावा किया था कि पार्टी के बैनर तले कोई कार्यक्रम नहीं होगा. इसके बावजूद बीजेपी स्टेट हेड क्वार्टर में 501 दीए जलाकर राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम का जश्न मनाया गया.
विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी रहे मौजूद
कार्यक्रम के दौरान रांची के हटिया इलाके से बीजेपी ले विधायक नवीन जायसवाल, पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुबोध सिंह गुड्डू, रांची महानगर के अध्यक्ष केके गुप्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे. पार्टी ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें 100 से अधिक लोग मौजूद रहे. पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. हालांकि वह दिया जलाकर वापस कार्यालय स्थित अपने आवासीय परिसर में वापस चले गए.
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पार्टी ऑफिस के बाहर जमकर हुई आतिशबाजी
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी स्टेट हेड क्वार्टर के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई. शुरुआत आकाशीय आतिशबाजी से हुई. उसके बाद दीपावली के दिन जैसे पटाखे फोड़े गए. बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर राजधानी के वीआईपी सड़क हरमू रोड के किनारे स्थित है. यह सड़क राजभवन, मुख्यमंत्री निवास से न केवल स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट बिल्डिंग बल्कि एयरपोर्ट को भी सीधे तौर पर जोड़ती है. इस सड़क का उपयोग मुख्य रूप से वीआईपी प्राथमिकता के तौर पर सकते हैं.
प्रतिबंधित हैं ऐसी गतिविधियां
दरअसल, राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 लागू है. कोविड-19 के मद्देनजर लगे इस एक्ट के अलावे झारखंड सरकार के 30 जुलाई को अलग से निर्देश भी जारी किया है. जिसके अनुसार अभी भी राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और इंटरटेनमेंट से जुड़े कार्यक्रम या बड़ी मंडली लगाने पर भी प्रतिबंध है. इतना ही नहीं अंतिम यात्रा और श्राद्ध में भी 20 लोगों से ज्यादा जाने की इजाजत नहीं है. राज्य सरकार के दिशा निर्देश ने यह भी साफ लिखा है कि इस गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर वैसे कथित लोगों को एक्ट के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.