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कोरोना का खतरा: झारखंड पुलिस में भी लागू हुआ रोस्टर सिस्टम, डीजीपी ने जारी किया आदेश

कोरोना वायरस को लेकर झारखंड पुलिस विभाग में रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है. डीजीपी एमवी राव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

Roster system also implemented in Jharkhand Police
झारखंड पुलिस
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Published : Mar 24, 2020, 11:37 PM IST

रांची: झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए पुलिस विभाग में रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है. डीजीपी एमवी राव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

डीजीपी के आदेश के मुताबिक 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा हुई है. ऐसे में डीजीपी कार्यालय, पुलिस मुख्यालय के तमाम कार्यालय, सीआईडी और विशेष शाखा में पदाधिकारियों को रोस्टर व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया गया है.

कैसे लागू होगी व्यवस्था

डीजीपी के आदेश के मुताबिक बजट, अभियान, टी एंड एस शाखा में कुल कार्यरत बल का 50 फीसदी, जबकि बाकी शाखाओं में 33 फीसदी कर्मियों से ही काम लेना है, जहां कर्मियों की संख्या कम है. वहां संबंधित प्रभारी अपने विवेक के अनुसार फैसला लेंगे.

ये भी पढे़ं: रांचीः सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ही खुले रहेंगे बैंक, DC ने जारी किये निर्देश

डीजीपी के आदेश के मुताबिक वैसे कर्मचारी जो दिन में घर पर रहेंगे वह किसी भी परिस्थिति में राज्य मुख्यालय के बाहर नहीं जा सकते. उन्हें आपात स्थिति में कार्यालय बुलाया जा सकता है. हालांकि, रोस्टर व्यवस्था का आदेश प्रशाखा प्रभारियों और पदाधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा.

रांची: झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए पुलिस विभाग में रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है. डीजीपी एमवी राव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

डीजीपी के आदेश के मुताबिक 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा हुई है. ऐसे में डीजीपी कार्यालय, पुलिस मुख्यालय के तमाम कार्यालय, सीआईडी और विशेष शाखा में पदाधिकारियों को रोस्टर व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया गया है.

कैसे लागू होगी व्यवस्था

डीजीपी के आदेश के मुताबिक बजट, अभियान, टी एंड एस शाखा में कुल कार्यरत बल का 50 फीसदी, जबकि बाकी शाखाओं में 33 फीसदी कर्मियों से ही काम लेना है, जहां कर्मियों की संख्या कम है. वहां संबंधित प्रभारी अपने विवेक के अनुसार फैसला लेंगे.

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डीजीपी के आदेश के मुताबिक वैसे कर्मचारी जो दिन में घर पर रहेंगे वह किसी भी परिस्थिति में राज्य मुख्यालय के बाहर नहीं जा सकते. उन्हें आपात स्थिति में कार्यालय बुलाया जा सकता है. हालांकि, रोस्टर व्यवस्था का आदेश प्रशाखा प्रभारियों और पदाधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा.

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