रांचीः रामनवमी जुलूस को लेकर झारखंड सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया. गाइडलाइन के अनुसार शाम 6 बजे तक जुलूस निकालना है. इसके साथ ही डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस प्रतिबंध को हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने ईमेल के जरिए अदालत से आग्रह किया है कि मामले की विशेष सुनवाई की जाए. अधिवक्ता ने कहा कि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा और सोमवार को रामनवमी है. इस स्थिति में सुनवाई के लिए सिर्फ शुक्रवार का दिन है.
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हजारीबाग सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष जयसवाल ने सरकार के द्वारा रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है. याचिका के माध्यम से अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार द्वारा रामनवमी जुलूस में जो डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया जाए. प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया है कि सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने और गाने बजाए जाने पर रोक लगाई है. इसके पीछे कोविड गाइडलाइन्स का हवाला दिया गया है, जो तर्क संगत नहीं है. इसलिए अदालत में याचिका दाखिल कर यह गुहार लगायी गई है कि राज्य सरकार के उक्त आदेश को निरस्त किया जाए.