ETV Bharat / city

टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधुओं को राहत जारी, NIA से मांगा जवाब

author img

By

Published : Oct 7, 2020, 8:36 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद एनआईए को मामले में जवाब पेश करने को कहा है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद एनआईए को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही पूर्व में हाई कोर्ट से दिए गए आरोपियों को राहत की अवधि को अदालत ने बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर तक कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने जो आदेश दिया है. एनआईए ने उसका अवहेलना किया है. उन्होंने बताया कि जब हाई कोर्ट ने आरोपी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है, उस अवधि में एनआईए को भगोड़ा और कुख्यात आतंकवादी के साथ उनका फोटो एनआईए ने अपने साइट पर दिया है जो इस आदेश का अवहेलना है. अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी की राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही एनआईए को जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़े- मनाया गया हथिनी रजनी का 11वां जन्मदिन, 10 पाउंड का कटा केक

एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल के खिलाफ जो चार्जसीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद एनआईए को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. इसके साथ ही पूर्व में हाई कोर्ट से दिए गए आरोपियों को राहत की अवधि को अदालत ने बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर तक कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने जो आदेश दिया है. एनआईए ने उसका अवहेलना किया है. उन्होंने बताया कि जब हाई कोर्ट ने आरोपी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है, उस अवधि में एनआईए को भगोड़ा और कुख्यात आतंकवादी के साथ उनका फोटो एनआईए ने अपने साइट पर दिया है जो इस आदेश का अवहेलना है. अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी की राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही एनआईए को जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़े- मनाया गया हथिनी रजनी का 11वां जन्मदिन, 10 पाउंड का कटा केक

एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल के खिलाफ जो चार्जसीट जमा की है, उसी के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी की राहत को 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.