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रातू थानेदार पर FIR बदलने का आरोप, शिकायत लेकर डीजीपी के पास पहुंची महिला - रांची समाचार

रांची के रातू थाना प्रभारी पर एक महिला ने एफआईआर बदलने का आरोप लगाया है. महिला ने इस मामले की शिकायत डीजीपी से की है और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. महिला ने रातू थाना में यौन शोषण का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन थानेदार ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया.

Ratu police station incharge accused of changing the FIR
रातू थाना प्रभारी पर आरोप
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Published : Dec 15, 2021, 9:35 AM IST

रांची: शहर के रातू थाना प्रभारी पर एक महिला ने एफआईआर बदलने का आरोप लगाया है. इस संबंध में महिला ने रातू थानेदार अभास कुमार के खिलाफ डीजीपी से शिकायत की है. पीड़िता का आरोप है कि उसने यौन शोषण का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन थानेदार ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया.

इसे भी पढ़ें: हजारीबाग के खैरा जंगल में विवाहिता का शव बरामद, दुष्कर्म कर हत्या की आशंका



बोकारो निवासी पीड़िता ने इस संबंध में रातू थानेदार के खिलाफ डीजीपी से लिखित शिकायत की है. जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि रातू के थानेदार ने यौन शोषण की शिकायत को बदलकर उसकी जगह पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया है. पीड़िता ने डीजीपी से रातू थानेदार द्वारा गलत ढंग से आवेदन के कई तथ्यों को छोड़कर दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है. पीड़ित महिला का आरोप है कि थानेदार ने कांड के अभियुक्त संजय कुमार गुप्ता के दबाव में आकर दुष्कर्म से संबंधित आवश्यक आईपीसी की धारा लगाने के बजाए मामले को दहेज प्रताड़ना की ओर मोड़ दिया है. जबकि पीड़िता ने आवेदन में आरोपी संजय पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और निजी तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ अगस्त 2021 में थाने में आवेदन दिया था. लेकिन थानेदार ने इस आवेदन बदलकर धारा 417, 419, 494, 498ए के तहत मामला दर्ज कर दिया. उन्होंने डीजीपी से मामले में अविलंब कार्रवाई करने का आग्रह किया है.



दुकान में किया दुष्कर्म


पीड़िता की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि रातू निवासी आरोपी संजय कुमार ने 2 अप्रैल 2020 में उसे अपनी किराना दुकान में बुलाया. उसके बाद दुकान बंदकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी चुपके से बना लिया. बाद में वो वीडियो दिखाकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे. विरोध करने पर वह उसे वायरल करने की धमकी देता था.


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शादीशुदा की बात छुपाकर मंदिर में की शादी


पीड़िता ने बताया कि वह उसे शादी का झांसा दिया करता था. शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने 11 जून 2020 को विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में उसे ले गया और उसके साथ शादी रचा ली. इसके बाद वह रातू में एक व्यक्ति के घर पर किराए का मकान लेकर उसे रखता था. इसी दौरान 29 जून 2021 को वह किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया. घटना की जानकारी रातू पुलिस को भी दी गई. जिसके बाद आरोपी संजय उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. पीड़िता अपने पिता के बोकारो स्थित घर लौट गई. इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि आरोपी संजय पहले से ही शादीशुदा है. जिसके बाद पीड़िता ने रातू थाना में 12 अगस्त 2021 को आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया. उसी आवेदन को थानेदार ने बदलकर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया.

रांची: शहर के रातू थाना प्रभारी पर एक महिला ने एफआईआर बदलने का आरोप लगाया है. इस संबंध में महिला ने रातू थानेदार अभास कुमार के खिलाफ डीजीपी से शिकायत की है. पीड़िता का आरोप है कि उसने यौन शोषण का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन थानेदार ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया.

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बोकारो निवासी पीड़िता ने इस संबंध में रातू थानेदार के खिलाफ डीजीपी से लिखित शिकायत की है. जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि रातू के थानेदार ने यौन शोषण की शिकायत को बदलकर उसकी जगह पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया है. पीड़िता ने डीजीपी से रातू थानेदार द्वारा गलत ढंग से आवेदन के कई तथ्यों को छोड़कर दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है. पीड़ित महिला का आरोप है कि थानेदार ने कांड के अभियुक्त संजय कुमार गुप्ता के दबाव में आकर दुष्कर्म से संबंधित आवश्यक आईपीसी की धारा लगाने के बजाए मामले को दहेज प्रताड़ना की ओर मोड़ दिया है. जबकि पीड़िता ने आवेदन में आरोपी संजय पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और निजी तस्वीरों को लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ अगस्त 2021 में थाने में आवेदन दिया था. लेकिन थानेदार ने इस आवेदन बदलकर धारा 417, 419, 494, 498ए के तहत मामला दर्ज कर दिया. उन्होंने डीजीपी से मामले में अविलंब कार्रवाई करने का आग्रह किया है.



दुकान में किया दुष्कर्म


पीड़िता की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि रातू निवासी आरोपी संजय कुमार ने 2 अप्रैल 2020 में उसे अपनी किराना दुकान में बुलाया. उसके बाद दुकान बंदकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी चुपके से बना लिया. बाद में वो वीडियो दिखाकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे. विरोध करने पर वह उसे वायरल करने की धमकी देता था.


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शादीशुदा की बात छुपाकर मंदिर में की शादी


पीड़िता ने बताया कि वह उसे शादी का झांसा दिया करता था. शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने 11 जून 2020 को विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में उसे ले गया और उसके साथ शादी रचा ली. इसके बाद वह रातू में एक व्यक्ति के घर पर किराए का मकान लेकर उसे रखता था. इसी दौरान 29 जून 2021 को वह किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया. घटना की जानकारी रातू पुलिस को भी दी गई. जिसके बाद आरोपी संजय उसे जान से मारने की धमकी देने लगा. पीड़िता अपने पिता के बोकारो स्थित घर लौट गई. इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि आरोपी संजय पहले से ही शादीशुदा है. जिसके बाद पीड़िता ने रातू थाना में 12 अगस्त 2021 को आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया. उसी आवेदन को थानेदार ने बदलकर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया.

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