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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, रांची की पोक्सो अदालत का फैसला

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा (Rape Accused Sentenced 20 Years) सुनाई गई है. यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज आसिफ इकबाल की अदालन ने सुनाई है.

Rape Accused Sentenced 20 Years
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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Published : Sep 20, 2022, 8:28 PM IST

रांचीः झारखंड में हाल के दिनों में दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसकी वजह से राज्य की खूब किरकिरी हो रही है. इस बीच रांची की पॉक्सो अदालत से आया फैसला घिनौनी हरकत करने वालों के लिए सबक है. विशेष जज आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा (Rape Accused Sentenced 20 Years) सुनाई है.

यह भी पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में खूंटी कोर्ट का फैसला, दोषी को 25 साल का सश्रम कारावास की सजा

अदालत ने दोषी अरविंद सिंह को 20 साल की कैद के साथ साथ 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला रांची के इटकी थाना क्षेत्र का है. 26 फरवरी 2019 को ऑटो चालक अरविंद सिंह ने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था. पीड़िता अपने घर लौटने के लिए सिंदवार टिकरा के पास अरविंद के ऑटो में बैठी थी. लेकिन इस हैवान ने नाबालिग को झांसा देते हुए सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

पीड़ित नाबालिग घर लौटी तो हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपने परिजनों को बताई. इसके बाद परिवार और गांव के लोगों ने ईटकी थाना जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इस मामले में ऑटो चालक अरविंद को तत्काल गिरफ्तार किया गया था. आरोपी के खिलाफ पोक्सो की अदालत में नियमित सुनवाई हुई. इस केस की पैरवी एपीपी मोहन कुमार ने की. उन्होंने सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया था. गवाहों का पक्ष जानने के बाद पोक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

रांचीः झारखंड में हाल के दिनों में दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसकी वजह से राज्य की खूब किरकिरी हो रही है. इस बीच रांची की पॉक्सो अदालत से आया फैसला घिनौनी हरकत करने वालों के लिए सबक है. विशेष जज आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा (Rape Accused Sentenced 20 Years) सुनाई है.

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अदालत ने दोषी अरविंद सिंह को 20 साल की कैद के साथ साथ 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला रांची के इटकी थाना क्षेत्र का है. 26 फरवरी 2019 को ऑटो चालक अरविंद सिंह ने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था. पीड़िता अपने घर लौटने के लिए सिंदवार टिकरा के पास अरविंद के ऑटो में बैठी थी. लेकिन इस हैवान ने नाबालिग को झांसा देते हुए सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

पीड़ित नाबालिग घर लौटी तो हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपने परिजनों को बताई. इसके बाद परिवार और गांव के लोगों ने ईटकी थाना जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इस मामले में ऑटो चालक अरविंद को तत्काल गिरफ्तार किया गया था. आरोपी के खिलाफ पोक्सो की अदालत में नियमित सुनवाई हुई. इस केस की पैरवी एपीपी मोहन कुमार ने की. उन्होंने सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया था. गवाहों का पक्ष जानने के बाद पोक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

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