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नाबालिग से दुष्कर्म मामलाः कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

रांची में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के अभियुक्त को अदालत ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि गिरफ्तारी के बाद से ही अभियुक्त जेल में बंद था.

rape accused rigorous imprisonment in ranchi
नाबालिग से दुष्कर्म मामला
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Published : Mar 19, 2020, 12:30 PM IST

रांचीः 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के अभियुक्त कृष्णा टोप्पो उर्फ तुलसी उरांव को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 40 हाजर रुपयों का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 24 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

देखें पूरी खबर

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नाबालिक पीड़िता ने 23 फरवरी को मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद 12 अप्रैल से आरोपी कृष्णा जेल में बंद है. मामले में अभियुक्त पर आरोप है कि पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने फूफा के घर ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसके बाद फिर वह पीड़िता को रांची लाया फिर उसके बाद रांची से हैदराबाद ले गया. हैदराबाद में पत्नी की तरह रखा बाद में शादी करने से मुकर गया. पीड़िता के अनुसार 17 फरवरी 2018 को पहली बार अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था

रांचीः 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के अभियुक्त कृष्णा टोप्पो उर्फ तुलसी उरांव को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में 40 हाजर रुपयों का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 24 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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