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रांचीः ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक थानेदार को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रांची ट्रैफिक एसपी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन पालन कराने के लिए सभी ट्रैफिक थानेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. नए दिशा-निर्देश के अनुसार शहर में चलने वाले इन वाहनों का परमिट होना आवश्यक होगा.

ranchi traffic sp gives instructions, रांची ट्रैफिक SP ने सभी ट्रैफिक थानेदार को आवश्यक दिया निर्देश
निरीक्षण करते ट्रैफिक एसपी
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Published : Jun 15, 2020, 4:05 AM IST

रांचीः कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन पालन कराने के लिए रांची ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक थानेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर और जिले के अंदर ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा का परिचालन को लेकर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, मास्क पहनने, सेनेटाइजर रखने सहित अन्य आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और कर्मी अगर इन आदेशों का पालन कराने में लापरवाही बरततें है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस अधिनियम के तहत एक माह का वेतन जुर्माना स्वरुप वसूल किया जाएगा.

परमिट जरूरी

नए दिशा-निर्देश के अनुसार शहर में चलने वाले इन वाहनों का परमिट होना आवश्यक होगा. शहर में चलने वाली वाहन अपने गंतव्य तक जाने के दौरान रास्ते में सवारी का उतार चढ़ाव नहीं होगा. वाहन चालक को मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही आने वाले यात्री को सेनेटाइज करने के लिए सेनेटाइजर रखना होगा. सात व्यक्ति क्षमता वाले वाहन में चार, चार व्यक्ति क्षमता वाले वाहन में दो, ई-रिक्शा में दो और मैनुअल रिक्सा में एक व्यक्ति ही बैठ सकते है. यात्रा के दौरान चालक और यात्रियों की ओर से पान मसाला खाकर थुकने पर प्रतिबंध रहेगा. थूकते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

और पढ़ें- जुआ के अड्डे पर चार दिनों की रेकी के बाद हुई थी बउवा की हत्या, मामले में SIT गठित

तीसरी बार नियम उल्लंघन करने वाले वाहन पर दर्ज होगी प्राथमिकी

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही शहर में ऑटो, ई-रिक्शा व मैनुआल रिक्शा का परिचालन किया जाएगा. वाहन चालकों को अनिवार्य रुप से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्या होगा. वाहन में सेनेटाइजर रखना होगा. इसे लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुुंगडुंग ने आदेश जारी किया है. जिसमें बताया है कि नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो चालकों के कार्रवाई की जाएगी. दो बार नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन तीसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो जब्त कर महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

रांचीः कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन पालन कराने के लिए रांची ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक थानेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर और जिले के अंदर ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा का परिचालन को लेकर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, मास्क पहनने, सेनेटाइजर रखने सहित अन्य आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी और कर्मी अगर इन आदेशों का पालन कराने में लापरवाही बरततें है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस अधिनियम के तहत एक माह का वेतन जुर्माना स्वरुप वसूल किया जाएगा.

परमिट जरूरी

नए दिशा-निर्देश के अनुसार शहर में चलने वाले इन वाहनों का परमिट होना आवश्यक होगा. शहर में चलने वाली वाहन अपने गंतव्य तक जाने के दौरान रास्ते में सवारी का उतार चढ़ाव नहीं होगा. वाहन चालक को मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा. साथ ही आने वाले यात्री को सेनेटाइज करने के लिए सेनेटाइजर रखना होगा. सात व्यक्ति क्षमता वाले वाहन में चार, चार व्यक्ति क्षमता वाले वाहन में दो, ई-रिक्शा में दो और मैनुअल रिक्सा में एक व्यक्ति ही बैठ सकते है. यात्रा के दौरान चालक और यात्रियों की ओर से पान मसाला खाकर थुकने पर प्रतिबंध रहेगा. थूकते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

और पढ़ें- जुआ के अड्डे पर चार दिनों की रेकी के बाद हुई थी बउवा की हत्या, मामले में SIT गठित

तीसरी बार नियम उल्लंघन करने वाले वाहन पर दर्ज होगी प्राथमिकी

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही शहर में ऑटो, ई-रिक्शा व मैनुआल रिक्शा का परिचालन किया जाएगा. वाहन चालकों को अनिवार्य रुप से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, मास्क पहनना अनिवार्या होगा. वाहन में सेनेटाइजर रखना होगा. इसे लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुुंगडुंग ने आदेश जारी किया है. जिसमें बताया है कि नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो चालकों के कार्रवाई की जाएगी. दो बार नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन तीसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो जब्त कर महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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