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सावधान! रिमाइंडर मिलने के एक हफ्ते के भीतर नहीं भरा ट्रैफिक चालान, तो हो सकती है जेल

ट्रैफिक नियम(traffic rules) तोड़ने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. रांची ट्रैफिक पुलिस(ranchi traffic police) मोबाइल नंबर पर एसएसएस के जरिये अब सिर्फ एक बार ही रिमाइंडर भेजेगी. रिमाइंडर भेजने के बाद भी अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई तो फिर कोर्ट से वारंट जारी हो जाएगा. जिसके बाद वाहन मालिक को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

ranchi traffic police
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Published : Jul 8, 2021, 9:13 PM IST

रांची: राजधानी में ट्रैफिक चालान मिलने के बावजूद जुर्माना नहीं भरने वाले लोग मुसीबत में फंस सकते हैं. रांची ट्रैफिक पुलिस(ranchi traffic police) मोबाइल नंबर पर एसएसएस के जरिये अब सिर्फ एक बार ही रिमाइंडर भेजेगी. रिमाइंडर भेजने के बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियोजन की कार्रवाई के लिए रांची ट्रैफिक एसपी(ranchi traffic sp) की ओर से कोर्ट को रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा, इसके बाद कोर्ट से वारंट जारी हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: लो क्वालिटी हेलमेट नहीं बचाएगी जान, इससे खिलवाड़ पड़ सकता है भारी

50 प्रतिशत लोगों ने नहीं भरा है जुर्माना
रांची ट्रैफिक एसपी(ranchi traffic sp) अंजनी अंजन ने बताया कि जिन्होंने अब तक जुर्माना नहीं भरा है, रिमाइंडर मिलने के एक सप्ताह के भीतर जुर्माना भर दें. ट्रैफिक एसपी के अनुसार 2020 के अप्रैल माह से लेकर अब तक 25 करोड़ से ज्यादा का चालान काटा गया. जिसमें करीब 50 फीसद लोगों ने जुर्माना भरा है और आधे से ज्यादा लोगों ने अब तक जुर्माना नहीं भरा है.

अनदेखी पर जाना पड़ सकता है जेल
अगर आपने चालान मिलने के बावजूद समय पर जमा नहीं किया तो आपका चालान कोर्ट चला जाएगा. इसके बाद वाहन स्वामी को कोर्ट में जाकर ही जुर्माना जमा करना पड़ता है. इसपर अनदेखी से कोर्ट से भी सम्मन जारी हो सकता है. सम्मन करने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी हो सकता है, साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है. ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

ये भी पढ़ें: राजधानी में जारी है लोगों की लापरवाही, मास्क नहीं पहनने पर तीन दिन में एक हजार का कटा चालान

ऑटोमेटिक कैमरे से कट रहा चालान
आरएलवीडी (रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन) और एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीकोगनिशन) कैमरे के जरिए रांची में वाहनों का चालान कट रहा है. चालान कटने के बाद ट्रैफिक पुलिस की पोर्टल पर अपलोड हो जाता जबकि चालान पते पर भेजा जाता है. इन चालान को कई लोग अनदेखा कर रहे हैं. इसके अलावा बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, पीलियन राइडर, बिना लाइसेंस जैसे नियम तोड़ने पर पुलिस एफटीवीआर के जरिए चालान काटती है. इसमें ऑनस्पॉट जुर्माना जमा किया जा सकता है. जबकि पते पर भी चालान भेजा जाता है.

रांची: राजधानी में ट्रैफिक चालान मिलने के बावजूद जुर्माना नहीं भरने वाले लोग मुसीबत में फंस सकते हैं. रांची ट्रैफिक पुलिस(ranchi traffic police) मोबाइल नंबर पर एसएसएस के जरिये अब सिर्फ एक बार ही रिमाइंडर भेजेगी. रिमाइंडर भेजने के बाद भी जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियोजन की कार्रवाई के लिए रांची ट्रैफिक एसपी(ranchi traffic sp) की ओर से कोर्ट को रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा, इसके बाद कोर्ट से वारंट जारी हो जाएगा.

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50 प्रतिशत लोगों ने नहीं भरा है जुर्माना
रांची ट्रैफिक एसपी(ranchi traffic sp) अंजनी अंजन ने बताया कि जिन्होंने अब तक जुर्माना नहीं भरा है, रिमाइंडर मिलने के एक सप्ताह के भीतर जुर्माना भर दें. ट्रैफिक एसपी के अनुसार 2020 के अप्रैल माह से लेकर अब तक 25 करोड़ से ज्यादा का चालान काटा गया. जिसमें करीब 50 फीसद लोगों ने जुर्माना भरा है और आधे से ज्यादा लोगों ने अब तक जुर्माना नहीं भरा है.

अनदेखी पर जाना पड़ सकता है जेल
अगर आपने चालान मिलने के बावजूद समय पर जमा नहीं किया तो आपका चालान कोर्ट चला जाएगा. इसके बाद वाहन स्वामी को कोर्ट में जाकर ही जुर्माना जमा करना पड़ता है. इसपर अनदेखी से कोर्ट से भी सम्मन जारी हो सकता है. सम्मन करने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी हो सकता है, साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है. ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

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ऑटोमेटिक कैमरे से कट रहा चालान
आरएलवीडी (रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन) और एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीकोगनिशन) कैमरे के जरिए रांची में वाहनों का चालान कट रहा है. चालान कटने के बाद ट्रैफिक पुलिस की पोर्टल पर अपलोड हो जाता जबकि चालान पते पर भेजा जाता है. इन चालान को कई लोग अनदेखा कर रहे हैं. इसके अलावा बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, पीलियन राइडर, बिना लाइसेंस जैसे नियम तोड़ने पर पुलिस एफटीवीआर के जरिए चालान काटती है. इसमें ऑनस्पॉट जुर्माना जमा किया जा सकता है. जबकि पते पर भी चालान भेजा जाता है.

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