रांची: राजधानी रांची के आरआईटी भवन को खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्काल झारखंड सरकार और आरआरडीए द्वारा दिए गए भवन को खाली करने के आदेश पर रोक लगा दिया है. हाईकोर्ट के आदेश से दुकानदारों को काफी राहत मिली है. झारखंड सरकार और आरआरडीए को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च होगी.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में रांची के आरआईटी भवन को खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राजधानी रांची के कचहरी के पास आरआईटी भवन को जर्जर होने संबंधी पत्र आरआरडीए को लिखा है. उस पत्र का हवाला देते हुए आरआरडीए ने आरआईटी भवन के दुकानदारों को 15 दिन में दुकान खाली करने का आदेश दिया है. बगैर पूर्व नोटिस के 15 दिनों में अचानक दुकान खाली करने का आदेश उचित नहीं है. इसलिए इस उन्होंने आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई.
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वहीं, सरकार और आरआरडीए की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि भवन काफी जर्जर स्थिति में है. कभी भी कोई हादसा हो सकता है. इसे देखते हुए ही भवन को खाली करने का आदेश दिया गया है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जवाब पेश करने को कहा है. शॉपकीपर एसोसिएशन ने झारखंड सरकार और आरआरडीए के दुकान खाली करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है.