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अवैध निर्माण के खिलाफ रांची नगर निगम की कड़ी कार्रवाई, टूटेंगे अपर बाजार के ये 12 भवन

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Published : Jul 28, 2021, 9:38 AM IST

रांची नगर निगम अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त है. निगम की ओर अपर बाजार स्थित 12 भवनों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है. इन भवन मालिकों को 15 दिन का समय दिया गया है

ranchi  municipal corporation taken action against illegal construction
अवैध निर्माण के खिलाफ रांची नगर निगम की कड़ी कार्रवाई

रांचीः शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने अपर बाजार इलाके में 12 वैसे भवनों को तोड़ने का आदेश दिया है, जिसे अवैध पाया गया है. इसको लेकर 22 जुलाई को नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी. जिसके बाद उन भवन मालिकों को 15 दिनों के अंदर खुद से भवन को तोड़ने का आदेश दिया गया है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बलपूर्वक उन भवनों को तोड़ा जाएगा और तोड़ने में आने वाले खर्च की वसूली नगर निगम भवन मालिकों से करेगा.

ये भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट में अतिक्रमण हटाने पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर, 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

वर्ष 2019 में जांच में पाया गया था अवैध निर्माण

दरअसल 2019 में भी नगर निगम के द्वारा पर बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले जांच की गई थी. जिसमें कई बड़े भवनों का नक्शा नहीं मिला था. जिसके बाद उन बड़े भवनों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भी दिया गया था. साथ ही अवैध निर्माण को लेकर केस भी दर्ज किए गए थे.

इन भवनों को तोड़ने का दिया गया है आदेश

जिन भवनों को तोड़ने का आदेश दिया गया है. उसमें अलका ज्वेलर्स, बाजोरिया ट्रेड सेंटर, विजय कुमार एंड ब्रदर्स, दयाल दास राधा कृष्ण, द्वारकाधीश वस्त्रालय, कामधेनु बिल्डिंग, मोदी कलेक्शन, मोदी संस्, नानी स्टील, आर एन कंपलेक्स, रंगीला वस्त्रालय और सुंदर वस्त्रालय शामिल है.

रांचीः शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने अपर बाजार इलाके में 12 वैसे भवनों को तोड़ने का आदेश दिया है, जिसे अवैध पाया गया है. इसको लेकर 22 जुलाई को नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी. जिसके बाद उन भवन मालिकों को 15 दिनों के अंदर खुद से भवन को तोड़ने का आदेश दिया गया है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बलपूर्वक उन भवनों को तोड़ा जाएगा और तोड़ने में आने वाले खर्च की वसूली नगर निगम भवन मालिकों से करेगा.

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वर्ष 2019 में जांच में पाया गया था अवैध निर्माण

दरअसल 2019 में भी नगर निगम के द्वारा पर बाजार इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले जांच की गई थी. जिसमें कई बड़े भवनों का नक्शा नहीं मिला था. जिसके बाद उन बड़े भवनों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भी दिया गया था. साथ ही अवैध निर्माण को लेकर केस भी दर्ज किए गए थे.

इन भवनों को तोड़ने का दिया गया है आदेश

जिन भवनों को तोड़ने का आदेश दिया गया है. उसमें अलका ज्वेलर्स, बाजोरिया ट्रेड सेंटर, विजय कुमार एंड ब्रदर्स, दयाल दास राधा कृष्ण, द्वारकाधीश वस्त्रालय, कामधेनु बिल्डिंग, मोदी कलेक्शन, मोदी संस्, नानी स्टील, आर एन कंपलेक्स, रंगीला वस्त्रालय और सुंदर वस्त्रालय शामिल है.

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