रांचीः लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई. उनकी अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का ऑर्डर दिया है. लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इसकी जानकारी दी. कोर्ट के आदेश के बाद लालू यादव अब अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकेंगे साथ ही इलाज कराने सिंगापुर भी जा सकेंगे. इससे पहले 10 जून को होने वाली सुनवाई 14 जून तक के लिए टाल दी गयी थी.
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क्यों पड़ी लालू को पासपोर्ट की जरूरत: सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अर्जी में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो पासपोर्ट है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है और इस वजह से उसे रिन्यूअल कराना है. वहीं अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद यह है कि लालू यादव को सिंगापुर जाना है. दरअसल लालू यादव की किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है.
सुनवाई के बाद फैसला: लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है लेकिन, अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट का अप टू डेट होना अनिवार्य है. इस वजह से अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की गई है ताकि उसे रिन्यूअल कराने के बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया जा सके. लेकिन उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है. जिसको लेकर उन्होंने अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की है. उसी अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है