रांची: दो नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी 60 वर्षीय एतवा उरांव को रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
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अदालत ने 60 वर्षीय एतवा उरांव को आईपीसी की धारा 376 में 10 वर्ष की सजा सुनाई है. वहीं पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
2017 में नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म
8 सितंबर 2017 को जब दो नाबालिक बच्ची खेल रही थी. तभी 60 वर्षीय वृद्ध एतवा उरांव ने दोनों बच्चियों को बहला-फुसलाकर घर बुलाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले को लेकर डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों की गवाही कराई गई. जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किए गए.