रांचीः जिला व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार पांडे की अदालत में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई हुई. जिसमें आरोपी बसीरूद्दीन अंसारी को कोर्ट ने दोषी पाया. कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी. अभियुक्त बसीरूद्दीन राजमिस्त्री का काम करता था. उसी के साथ दुष्कर्म की शिकार युवती भी काम करती थी.
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मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है. जहां अपने साथ काम करने वाली रेजा को बहला-फुसलाकर बसीरूद्दीन अपनी ही मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहा था. रास्ते में मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बना दिया. इसके बाद रेजा को जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की.
इस मामले में आरोपी राजमिस्त्री जून 2019 से लगातार जेल में है. आरोपी को अदालत से इस मामले में अब तक जमानत की सुविधा नहीं मिली. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन रजक ने अदालत के समक्ष 6 गवाहों का बयान दर्ज कराया. जिसमें दुष्कर्म पीड़िता के साथ-साथ न्यायिक पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी और चिकित्सक भी शामिल हैं. इन लोगों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी बसीरूद्दीन ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. कोर्ट ने गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई.