ETV Bharat / city

Ranchi Civil Court: रांची कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी 20 साल की सजा - अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार पांडे

रांची कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की सुनाई है. साथ ही 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. मामला साल 2019 का है.

ranchi civil court news
रांची सिविल कोर्ट
author img

By

Published : Jan 7, 2022, 8:07 AM IST

Updated : Jan 7, 2022, 9:24 AM IST

रांचीः जिला व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार पांडे की अदालत में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई हुई. जिसमें आरोपी बसीरूद्दीन अंसारी को कोर्ट ने दोषी पाया. कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी. अभियुक्त बसीरूद्दीन राजमिस्त्री का काम करता था. उसी के साथ दुष्कर्म की शिकार युवती भी काम करती थी.

ये भी पढ़ेंः रांची में अलग अलग इलाकों में दो आत्महत्या, डोरंडा में महिला ने लगाई आग, बरियातू में छात्रा ने लगाई फांसी

मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है. जहां अपने साथ काम करने वाली रेजा को बहला-फुसलाकर बसीरूद्दीन अपनी ही मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहा था. रास्ते में मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बना दिया. इसके बाद रेजा को जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की.


इस मामले में आरोपी राजमिस्त्री जून 2019 से लगातार जेल में है. आरोपी को अदालत से इस मामले में अब तक जमानत की सुविधा नहीं मिली. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन रजक ने अदालत के समक्ष 6 गवाहों का बयान दर्ज कराया. जिसमें दुष्कर्म पीड़िता के साथ-साथ न्यायिक पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी और चिकित्सक भी शामिल हैं. इन लोगों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी बसीरूद्दीन ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. कोर्ट ने गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई.

रांचीः जिला व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार पांडे की अदालत में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई हुई. जिसमें आरोपी बसीरूद्दीन अंसारी को कोर्ट ने दोषी पाया. कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी. अभियुक्त बसीरूद्दीन राजमिस्त्री का काम करता था. उसी के साथ दुष्कर्म की शिकार युवती भी काम करती थी.

ये भी पढ़ेंः रांची में अलग अलग इलाकों में दो आत्महत्या, डोरंडा में महिला ने लगाई आग, बरियातू में छात्रा ने लगाई फांसी

मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है. जहां अपने साथ काम करने वाली रेजा को बहला-फुसलाकर बसीरूद्दीन अपनी ही मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहा था. रास्ते में मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बना दिया. इसके बाद रेजा को जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की.


इस मामले में आरोपी राजमिस्त्री जून 2019 से लगातार जेल में है. आरोपी को अदालत से इस मामले में अब तक जमानत की सुविधा नहीं मिली. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन रजक ने अदालत के समक्ष 6 गवाहों का बयान दर्ज कराया. जिसमें दुष्कर्म पीड़िता के साथ-साथ न्यायिक पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी और चिकित्सक भी शामिल हैं. इन लोगों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी बसीरूद्दीन ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. कोर्ट ने गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई.

Last Updated : Jan 7, 2022, 9:24 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.