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छात्र नेता मनोज यादव साक्ष्य के अभाव में बरी, JPSC कार्यालय के पास हंगामा का था आरोप - जेपीएससी

चौथी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन के मुख्य आरोपी छात्र नेता मनोज यादव को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनोज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

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अधिवक्ता के साथ बरी छात्र नेता मनोज
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Published : Feb 25, 2020, 8:05 PM IST

रांची: चौथी जेपीएससी की मेंस परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के आरोपी छात्र नेता मनोज यादव को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मामले की सुनवाई करते हुए जज दिव्य मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद छात्र नेता मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

देखें पूरी खबर

जेपीएससी पर रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था

बता दें कि छात्र नेता मनोज यादव पर आरोप था कि साल 2011 में चौथी जेपीएससी मेंस परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ जेपीएससी मुख्य कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया था और जेपीएससी पर रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. मामले को लेकर कोतवाली थाना में छात्र नेता मनोज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

ये भी पढ़ें- झारखंड बीजेपी को मिला नया कप्तान, दीपक प्रकाश बने प्रदेश अध्यक्ष

134, 344, 188 आईपीसी के तहत चार्ज लगाया गया था

एफआईआर में कहा गया था कि जेपीएससी मुख्य गेट के पास प्रदर्शन के कारण शहर में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था. साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. जिसके तहत मनोज यादव पर 134, 344, 188 आइपीसी के तहत चार्ज लगाया गया था. उसी मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए छात्र नेता मनोज यादव को बरी कर दिया है.

रांची: चौथी जेपीएससी की मेंस परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के आरोपी छात्र नेता मनोज यादव को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मामले की सुनवाई करते हुए जज दिव्य मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद छात्र नेता मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

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जेपीएससी पर रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था

बता दें कि छात्र नेता मनोज यादव पर आरोप था कि साल 2011 में चौथी जेपीएससी मेंस परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ जेपीएससी मुख्य कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया था और जेपीएससी पर रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. मामले को लेकर कोतवाली थाना में छात्र नेता मनोज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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134, 344, 188 आईपीसी के तहत चार्ज लगाया गया था

एफआईआर में कहा गया था कि जेपीएससी मुख्य गेट के पास प्रदर्शन के कारण शहर में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था. साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. जिसके तहत मनोज यादव पर 134, 344, 188 आइपीसी के तहत चार्ज लगाया गया था. उसी मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए छात्र नेता मनोज यादव को बरी कर दिया है.

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