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राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश - कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी

राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी पर रांची सिविल कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत
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Published : Feb 27, 2020, 7:39 PM IST

रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने प्रतिवादी से जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

प्रतिवादी को जवाब पेश करने का आदेश

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर रांची सिविल कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने प्रतिवादी से जवाब पेश करने को भी कहा है.

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किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश

अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उन्होंने शिकायतवाद याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने रांची के एक सभा में मोदी को चोर कहा था. उनके इस आरोप से आहत होकर प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. रांची सिविल कोर्ट ने उस याचिका पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. उसी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.

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4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई

रांची में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कुछ मोदी का नाम गिनाते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं. उसी आधार पर प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. राहुल गांधी की ओर से कहना था कि राहुल गांधी की वह भावना नहीं थी. उनकी ओर से कहा गया कि उन पर जो आरोप लगाया गया है वह सही नहीं है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने प्रतिवादी से जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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प्रतिवादी को जवाब पेश करने का आदेश

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर रांची सिविल कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने प्रतिवादी से जवाब पेश करने को भी कहा है.

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किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश

अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उन्होंने शिकायतवाद याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने रांची के एक सभा में मोदी को चोर कहा था. उनके इस आरोप से आहत होकर प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. रांची सिविल कोर्ट ने उस याचिका पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. उसी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.

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4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई

रांची में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में कुछ मोदी का नाम गिनाते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर हैं. उसी आधार पर प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. राहुल गांधी की ओर से कहना था कि राहुल गांधी की वह भावना नहीं थी. उनकी ओर से कहा गया कि उन पर जो आरोप लगाया गया है वह सही नहीं है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

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