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विधानसभा सत्र को लेकर 6 से 8 जनवरी तक निषेधाज्ञा जारी, सदर एसडीओ ने जारी किया कई निर्देश

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Published : Jan 4, 2020, 11:11 PM IST

Updated : Jan 4, 2020, 11:38 PM IST

पहले तीन दिवसीय सत्र के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो. इसे ध्यान में रखते हुए सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने 6 जनवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 8 जनवरी की रात्रि 10 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की है.

assembly session in jharkhand
विधानसभा सत्र

रांची: पांचवें झारखंड विधानसभा के पहले तीन दिवसीय सत्र के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो. इसे ध्यान में रखते हुए सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने 6 जनवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 8 जनवरी की रात्रि 10 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की है.

देखिए पूरी खबर

सत्र के दौरान राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों द्वारा घेराव धरना प्रदर्शन किए जा सकते हैं. इसके साथ ही विधानसभा घेराव की संभावना भी है, जिससे शांति भंग हो सकती है. ऐसे में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी और एसएसपी के संयुक्त आदेश के बाद सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा द्वारा विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निम्न बिंदुओं पर निषेधाज्ञा जारी की गई है.

ये भी पढे़ं: पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग ले रहे फैसला, प्रतिशोध की भावना के तहत निकाले जा रहे हैं कार्यकर्ता: सुखदेव

  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी और सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और शव यात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना.
  • उस क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम बारूद लेकर निकलना या चलना.
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गंडासा, भाला लेकर निकलना या चलना.
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना.
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना.

रांची: पांचवें झारखंड विधानसभा के पहले तीन दिवसीय सत्र के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो. इसे ध्यान में रखते हुए सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने 6 जनवरी की सुबह 6 बजे से लेकर 8 जनवरी की रात्रि 10 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की है.

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सत्र के दौरान राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों द्वारा घेराव धरना प्रदर्शन किए जा सकते हैं. इसके साथ ही विधानसभा घेराव की संभावना भी है, जिससे शांति भंग हो सकती है. ऐसे में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी और एसएसपी के संयुक्त आदेश के बाद सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा द्वारा विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निम्न बिंदुओं पर निषेधाज्ञा जारी की गई है.

ये भी पढे़ं: पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग ले रहे फैसला, प्रतिशोध की भावना के तहत निकाले जा रहे हैं कार्यकर्ता: सुखदेव

  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी, कर्मचारी और सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और शव यात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना.
  • उस क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम बारूद लेकर निकलना या चलना.
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी, डंडा, तीर धनुष, गंडासा, भाला लेकर निकलना या चलना.
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना.
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना.
Intro:रांची.पांचवें झारखंड विधानसभा के पहले तीन दिवसीय सत्र के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। इसे ध्यान में रखते हुए सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने 6 जनवरी की सुबह 6:00 बजे से लेकर 8 जनवरी की रात्रि 10:00 बजे तक निषेधाज्ञा जारी की है।


Body:सत्र के दौरान राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों द्वारा घेराव धरना प्रदर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही विधानसभा घेराव की संभावना भी है। जिससे शांति भंग हो सकती है।ऐसे में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी और एसएसपी के संयुक्त आदेश के बाद सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा द्वारा विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निम्न बिंदुओं पर निषेधाज्ञा जारी की गई है।


Conclusion:सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी,कर्मचारी और सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और शव यात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना।


उस क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम बारूद लेकर निकलना या चलना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी,डंडा,तीर धनुष,गंडासा भाला लेकर निकलना या चलना।

किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस रैली या आम सभा का आयोजन करना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना।
Last Updated : Jan 4, 2020, 11:38 PM IST
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