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गैर अनुसूचित जिले के हाई स्कूल के रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा - न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को राज्य के हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखने के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 24, 2020, 2:54 AM IST

Updated : Nov 24, 2020, 8:28 AM IST

रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में शिक्षक के लिए 25 फीसदी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखने के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 4 हजार पद रिक्त हैं.

देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को राज्य के हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में जो 25% पद पूर्व से कार्य कर रहे शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था, उसमें जो पद रिक्त हैं, उस पदों को सीधी नियुक्ति में सूची में नीचे अभ्यर्थी से भरने का पूर्व में ही आदेश दिया जा चुका है. सरकार के इस जवाब पर अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया. इसके साथ ही 8 सप्ताह में कर्मचारी चयन आयोग और राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई करने को कहा.

ये भी पढ़ें: बाजार में बिक रहा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म के टमाटर, जल्द उपलब्ध होगा सब्जी और फल

बता दें कि याचिकाकर्ता वीरेंद्र कुमार ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल के ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति में 25% पद जो अनुभवी शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था. उस आरक्षित पद में जो रिक्त पद बचे हैं, उस पद पर उस विज्ञापन में सूची में जो नीचे बचे अभ्यर्थी हैं उसकी नियुक्ति की मांग की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में शिक्षक के लिए 25 फीसदी रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखने के बाद राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 4 हजार पद रिक्त हैं.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सोमवार को राज्य के हाई स्कूल शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल अपने-अपने आवास से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में जो 25% पद पूर्व से कार्य कर रहे शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था, उसमें जो पद रिक्त हैं, उस पदों को सीधी नियुक्ति में सूची में नीचे अभ्यर्थी से भरने का पूर्व में ही आदेश दिया जा चुका है. सरकार के इस जवाब पर अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया. इसके साथ ही 8 सप्ताह में कर्मचारी चयन आयोग और राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई करने को कहा.

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बता दें कि याचिकाकर्ता वीरेंद्र कुमार ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल के ग्रेजुएट टीचर नियुक्ति में 25% पद जो अनुभवी शिक्षक के लिए आरक्षित किया गया था. उस आरक्षित पद में जो रिक्त पद बचे हैं, उस पद पर उस विज्ञापन में सूची में जो नीचे बचे अभ्यर्थी हैं उसकी नियुक्ति की मांग की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के जवाब को देखते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है.

Last Updated : Nov 24, 2020, 8:28 AM IST
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