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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बॉम्बे हाई कोर्ट में बड़ी राहत, कथित दुष्कर्म मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल - बॉम्बे हाई कोर्ट में झारखंड सीएम का केस

बॉम्बे हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट में पुलिस ने एक सीलबंद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को होनी है.

police filed closure report against hemant in bombay high cout
बॉम्बे हाई कोर्ट, सीएम हेमंत सोरेन
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Published : Feb 18, 2021, 9:10 PM IST

Updated : Feb 18, 2021, 10:16 PM IST

मुंबई/रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान पुलिस ने एक सीलबंद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की है.

ये भी पढ़ें: 8वीं से 11वीं तक एक मार्च से खुलेंगे स्कूल, कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की मिली अनुमति

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने क्लोजर रिपोर्ट जमा करने के लिए समय मांगा था. बॉम्बे हाई कोर्ट में दो हस्तक्षेप याचिकाएं दायर कर मामले में उनका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई 3 मार्च को करेगी.

ये भी पढ़ें: सीएम हेमंत सोरेन का चरित्र हनन कर रही बीजेपी, डरा धमका कर युवती की उछाल रही इज्जत: जेएमएम

3 मार्च को होगी अगली सुनवाई

इसे दाखिल करने वाले प्रार्थी सुनील तिवारी के मुताबिक उनके अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसलिए उनकी तरफ से अदालत से समय दिए जाने का आग्रह किया गया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 मार्च की अगली तारीख दी है. एक आवेदन झारखंड के सुनील तिवारी और दूसरा 'स्त्री रोशनी ट्रस्ट' की तरफ से दायर किया गया है. दोनों ही आवेदनों में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि महिला को मामला वापस लेने की इजाजत नहीं दी जाए.

मुंबई/रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान पुलिस ने एक सीलबंद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 3 मार्च की तारीख मुकर्रर की है.

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इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने क्लोजर रिपोर्ट जमा करने के लिए समय मांगा था. बॉम्बे हाई कोर्ट में दो हस्तक्षेप याचिकाएं दायर कर मामले में उनका पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया गया था. न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई 3 मार्च को करेगी.

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3 मार्च को होगी अगली सुनवाई

इसे दाखिल करने वाले प्रार्थी सुनील तिवारी के मुताबिक उनके अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसलिए उनकी तरफ से अदालत से समय दिए जाने का आग्रह किया गया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 मार्च की अगली तारीख दी है. एक आवेदन झारखंड के सुनील तिवारी और दूसरा 'स्त्री रोशनी ट्रस्ट' की तरफ से दायर किया गया है. दोनों ही आवेदनों में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि महिला को मामला वापस लेने की इजाजत नहीं दी जाए.

Last Updated : Feb 18, 2021, 10:16 PM IST
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