ETV Bharat / city

हाईकोर्ट की फटकार का असर, निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ चला अभियान - कचहरी चौक पर वाहन जांच अभियान

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद रांची में निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने के खिलाफ अभियान चलाया गया. राजधानी के कचहरी चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान 100 गाड़ियों के कागजातों की जांच की गई.

police-campaign-against-name-plates-
हाईकोर्ट की फटकार का असर
author img

By

Published : Dec 6, 2021, 11:11 PM IST

रांची: निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और फटकार का असर दिखने लगा है. राजधानी के कचहरी चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान ज्यादातर वैसी गाड़ियां मिलीं, जिन पर अलग-अलग पार्टियों के नेम प्लेट लगे हुए थे. ऐसे वाहनों पर लगे बोर्ड को जांच स्थल पर ही हटवाया गया और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत् दण्ड शुल्क वसूला गया. इस दौरान करीब 100 गाड़ियों के कागजात की जांच की गई. किसी के पास इंश्योरेंस का पेपर नहीं था तो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था. परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 285 दिनांक 10.03.2021 के आलोक में अनाधिकृत रूप से सूचक बोर्ड/पट्ट (नेम प्लेट) का उपयोग गैरकानूनी बताते हुए जुर्माना वसूला गया.

ये भी पढे़ं- झारखंड सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, 20 दिसंबर तक प्रमोशन पर स्टैंड क्लियर करें या हाजिर हों चीफ सेक्रेटरी

15 वाहनों से वसूला गया जुर्माना

जांच अभियान के दौरान 15 वाहनों से 35,500 रूपये जुर्माना वसूला गया. डीटीओ ने कहा कि निजी/व्यवसायिक वाहनों में कई तरह के विशिष्ट सूचक बोर्ड/पट्ट अग्र और पार्श्व भाग में लगाये जा रहे हैं. इसकी वजह से आम लोगों के बीच वाहनों के विशिष्ट होने का संदेह उत्पन्न होता है और यातायात परिचालन प्रभावित होता है. कई अवसरों पर एम्बुलेंस जैसे वरीयता प्राप्त वाहनों को भी आवागमन में बाधा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा. इस विशेष अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची, प्रवीण कुमार प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक, ट्रैफिक, जीतवाहन उराँव और.सर्जेंट मेजर रमेश मंडल शामिल थे.

हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई

आपको बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी. तब हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ सरकारी गाड़ियों पर नाम पट्टिका लगाने की छूट है. फिर भी विधायक और सांसदों के निजी गाड़ियों पर भी नाम पट्टिका कैसे लग रही है. इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में परिवहन सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे रखा है. इस मसले पर 14 जनवरी को सुनवाई होनी है.

रांची: निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और फटकार का असर दिखने लगा है. राजधानी के कचहरी चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान ज्यादातर वैसी गाड़ियां मिलीं, जिन पर अलग-अलग पार्टियों के नेम प्लेट लगे हुए थे. ऐसे वाहनों पर लगे बोर्ड को जांच स्थल पर ही हटवाया गया और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 के तहत् दण्ड शुल्क वसूला गया. इस दौरान करीब 100 गाड़ियों के कागजात की जांच की गई. किसी के पास इंश्योरेंस का पेपर नहीं था तो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था. परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 285 दिनांक 10.03.2021 के आलोक में अनाधिकृत रूप से सूचक बोर्ड/पट्ट (नेम प्लेट) का उपयोग गैरकानूनी बताते हुए जुर्माना वसूला गया.

ये भी पढे़ं- झारखंड सरकार को हाई कोर्ट से फटकार, 20 दिसंबर तक प्रमोशन पर स्टैंड क्लियर करें या हाजिर हों चीफ सेक्रेटरी

15 वाहनों से वसूला गया जुर्माना

जांच अभियान के दौरान 15 वाहनों से 35,500 रूपये जुर्माना वसूला गया. डीटीओ ने कहा कि निजी/व्यवसायिक वाहनों में कई तरह के विशिष्ट सूचक बोर्ड/पट्ट अग्र और पार्श्व भाग में लगाये जा रहे हैं. इसकी वजह से आम लोगों के बीच वाहनों के विशिष्ट होने का संदेह उत्पन्न होता है और यातायात परिचालन प्रभावित होता है. कई अवसरों पर एम्बुलेंस जैसे वरीयता प्राप्त वाहनों को भी आवागमन में बाधा का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा. इस विशेष अभियान में जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची, प्रवीण कुमार प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक, ट्रैफिक, जीतवाहन उराँव और.सर्जेंट मेजर रमेश मंडल शामिल थे.

हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई

आपको बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी. तब हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ सरकारी गाड़ियों पर नाम पट्टिका लगाने की छूट है. फिर भी विधायक और सांसदों के निजी गाड़ियों पर भी नाम पट्टिका कैसे लग रही है. इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में परिवहन सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे रखा है. इस मसले पर 14 जनवरी को सुनवाई होनी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.