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दुष्कर्मी को उम्रकैदः साल 2018 के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने दिया फैसला

साल 2018 के दुष्कर्म के एक मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया गया है.

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रांची सिविल कोर्ट
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Published : Sep 10, 2021, 8:04 PM IST

रांचीः व्यवहार न्यायालय स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त जाबर आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा काटना होगा.

इसे भी पढ़ें- सिविल कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को ठहराया दोषी, सितंबर 2018 का है मामला

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 और बचाव पक्ष की तरफ से 2 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी. अदालत ने सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है.

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक
अदालत ने भादवि की धारा 376 एवं पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी पाया है और अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर सदर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. इस घटना को लेकर सदर थाना में 6 सितंबर 2018 को बच्ची की रिश्तेदार ने कांड संख्या 474/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.साल 2018 का मामला

6 सितंबर 2018 को हुए दुष्कर्म की इस घटना को लेकर सदर थाना में बच्ची की रिश्तेदार ने कांड संख्या 474/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. दर्ज एफआईआर में बताया गया कि पीड़िता अपने घर के बाहर मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी जाबर आलम खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में बच्ची के मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की बात सामने आई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था. इस मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. जिसपर 10 सितंबर को पोक्सो की विशेष अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.

रांचीः व्यवहार न्यायालय स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त जाबर आलम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा काटना होगा.

इसे भी पढ़ें- सिविल कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को ठहराया दोषी, सितंबर 2018 का है मामला

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 और बचाव पक्ष की तरफ से 2 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी. अदालत ने सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है.

जानकारी देते अपर लोक अभियोजक
अदालत ने भादवि की धारा 376 एवं पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी पाया है और अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर सदर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. इस घटना को लेकर सदर थाना में 6 सितंबर 2018 को बच्ची की रिश्तेदार ने कांड संख्या 474/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.साल 2018 का मामला

6 सितंबर 2018 को हुए दुष्कर्म की इस घटना को लेकर सदर थाना में बच्ची की रिश्तेदार ने कांड संख्या 474/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. दर्ज एफआईआर में बताया गया कि पीड़िता अपने घर के बाहर मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी जाबर आलम खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में बच्ची के मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की बात सामने आई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था. इस मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. जिसपर 10 सितंबर को पोक्सो की विशेष अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.

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