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पहाड़िया जनजाति को मूलभूत सुविधा दिए जाने की मांग, झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर

साहिबगंज में पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है. न ही उनके गांव में सड़क है, न बेहतर स्कूल है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था. इस जनजाति के लोगों को पानी के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ता है. उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सूर्य कुमार पहाड़िया ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

demanding basic facilities to Paharia tribe
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Dec 1, 2021, 1:59 PM IST

रांची: झारखंड के साहिबगंज जिले में पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति जो मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित हैं, उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता सूर्य कुमार पहाड़िया ने यह जनहित याचिका दायर की है. अब यह देखना अहम होगा कि झारखंड हाई कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करती है. सरकार क्या जवाब देती है और कब सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधा से वंचित इस जनजाति को सुविधा मिल सकती है.

इसे भी पढे़ं: भाई के हत्यारे दो भाईयों को आजीवन कारावास की सजा, भाभी को भी उम्रकैद

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिका के माध्यम से अदालत को यह जानकारी दी गई है कि साहिबगंज में पहाड़ों पर पहाड़िया जनजाति के लोग निवास करते हैं. वहां पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं है. ना ही सरकार अभी तक इस तरह की कोई सुविधा वहां उपलब्ध करा रही है. पहाड़िया जनजाति को स्वच्छ पानी भी नहीं मिलता है. उन्हें कई किलोमीटर चलकर प्रतिदिन पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है. दूर-दूर से ये समाज के लोग पानी लाकर संग्रहण करते हैं.

पहाड़िया जनजाति को मूलभूत सुविधा देने की मांग

पहाड़िया जनजाति के बच्चों को नहीं मिल रही शिक्षा

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों को न ही सड़क की सुविधा है और न ही उनके बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था है. किसी-किसी गांव में स्कूल है तो वहां पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा नहीं है. पहाड़िया समाज के लोगों को गरीबों को दी जाने वाली राशन भी समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है. जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है. इसलिए जनहित याचिका के माध्यम से सभी मूलभूत सुविधा उचित ढंग से उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

रांची: झारखंड के साहिबगंज जिले में पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति जो मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित हैं, उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता सूर्य कुमार पहाड़िया ने यह जनहित याचिका दायर की है. अब यह देखना अहम होगा कि झारखंड हाई कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करती है. सरकार क्या जवाब देती है और कब सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधा से वंचित इस जनजाति को सुविधा मिल सकती है.

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याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिका के माध्यम से अदालत को यह जानकारी दी गई है कि साहिबगंज में पहाड़ों पर पहाड़िया जनजाति के लोग निवास करते हैं. वहां पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं है. ना ही सरकार अभी तक इस तरह की कोई सुविधा वहां उपलब्ध करा रही है. पहाड़िया जनजाति को स्वच्छ पानी भी नहीं मिलता है. उन्हें कई किलोमीटर चलकर प्रतिदिन पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है. दूर-दूर से ये समाज के लोग पानी लाकर संग्रहण करते हैं.

पहाड़िया जनजाति को मूलभूत सुविधा देने की मांग

पहाड़िया जनजाति के बच्चों को नहीं मिल रही शिक्षा

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पहाड़ों पर रहने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों को न ही सड़क की सुविधा है और न ही उनके बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल की व्यवस्था है. किसी-किसी गांव में स्कूल है तो वहां पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा नहीं है. पहाड़िया समाज के लोगों को गरीबों को दी जाने वाली राशन भी समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है. जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है. इसलिए जनहित याचिका के माध्यम से सभी मूलभूत सुविधा उचित ढंग से उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

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