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झारखंड आवास बोर्ड में नियम उल्लंघन का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, दायर की गई जनहित याचिका

रांची में झारखंड आवास बोर्ड में नियमों का उल्लंघन कर मुख्य अभियंता की नियुक्ति करने और 50 करोड़ का टेंडर निकाले जाने की जांच को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में बताया गया है कि आवास बोर्ड नियम का उल्लंघन कर मुख्य अभियंता की नियुक्ति की है, जबकि नियुक्ति नगर विकास ‌विभाग ही कर सकता है.

PIL filed in High Court on appointment of Chief Engineer by JSHB
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 24, 2020, 9:59 PM IST

रांची: झारखंड आवास बोर्ड में नियमों का उल्लंघन कर मुख्य अभियंता की नियुक्ति कर विभिन्न कार्यों के लिए करीब 50 करोड़ का टेंडर निकाले जाने की जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका जीतेंद्र कुमार ने दायर की है.

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याचिका के माध्यम से उन्होंने हाई कोर्ट को बताया है कि मुख्य अभियंता की नियुक्ति का अधिकार आवास बोर्ड का नहीं है. नगर विकास ‌विभाग ही नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इस नियमों को दरकिनार कर मुख्य अभियंता की नियुक्ति कर दी गयी. मुख्य अभियंता से मिलीभगत कर 50 करोड़ का टेंडर निकाला गया है जो कि गलत है.

रांची: झारखंड आवास बोर्ड में नियमों का उल्लंघन कर मुख्य अभियंता की नियुक्ति कर विभिन्न कार्यों के लिए करीब 50 करोड़ का टेंडर निकाले जाने की जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका जीतेंद्र कुमार ने दायर की है.

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याचिका के माध्यम से उन्होंने हाई कोर्ट को बताया है कि मुख्य अभियंता की नियुक्ति का अधिकार आवास बोर्ड का नहीं है. नगर विकास ‌विभाग ही नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इस नियमों को दरकिनार कर मुख्य अभियंता की नियुक्ति कर दी गयी. मुख्य अभियंता से मिलीभगत कर 50 करोड़ का टेंडर निकाला गया है जो कि गलत है.

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