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मनरेगा आयुक्त के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, आसित पांडे ने दायर की याचिका - झारखंड हाई कोर्ट की खबरें

झारखंड हाई कोर्ट में नरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है. नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि वे केवल 3 महीने तक ही पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन वे पिछले 5 सालों से मनरेगा आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं जो कि गलत है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 15, 2020, 8:30 PM IST

रांची: मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका आसित पांडे ने दायर की है. याचिका के माध्यम से कहा गया है कि मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी वर्ष 2015 से इस पद पर बने हुए हैं जो कि गलत है.

सिद्धार्थ त्रिपाठी एक आईएफएस अधिकारी हैं, नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि वे केवल 3 महीने तक ही पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन वे पिछले 5 सालों से मनरेगा आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं जो कि गलत है. उनकी नियुक्ति को लेकर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मामले में प्रतिवादी बनाया है.

रांची: मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका आसित पांडे ने दायर की है. याचिका के माध्यम से कहा गया है कि मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी वर्ष 2015 से इस पद पर बने हुए हैं जो कि गलत है.

सिद्धार्थ त्रिपाठी एक आईएफएस अधिकारी हैं, नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि वे केवल 3 महीने तक ही पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन वे पिछले 5 सालों से मनरेगा आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं जो कि गलत है. उनकी नियुक्ति को लेकर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मामले में प्रतिवादी बनाया है.

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