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हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से छात्रों के निष्कासन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दायर

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Published : Jul 26, 2020, 7:22 AM IST

हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से छात्रों के निष्कासन के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को यह कहते हुए स्कूल से निष्कासित करने का आदेश दिया है कि उनके खिलाफ शिकायत मिली थी.

Petition filed in HC ranchi against St. Xavier School hazaribag
छात्रों के निष्कासन के मामले में याचिका दायर

रांची: हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से छात्रों के निष्कासन के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. छात्रों की ओर से हाई कोर्ट में अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने याचिका दाखिल की है. उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने इन छात्रों को यह कहते हुए स्कूल से निष्कासित करने का आदेश दिया है कि इनके खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिसके कारण उनके अभिभावकों से कहा गया कि स्कूल से छात्रों को निकाल लें.

ये भी पढ़ें-पुलिस फोर्स के लिए आफत बना कोरोना, 477 पुलिसवाले संक्रमित, दशहत में पुलिस महकमा

बता दें कि इसके खिलाफ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए, विद्यालय से निष्कासित नहीं करने और ऑनलाइन कोर्स में शामिल होने की अनुमति दी जाए. याचिका में कहा गया है कि आरटीई एक्ट और संविधान की धारा 21 ए में नाबालिग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है. ऐसे में वर्तमान हालात (कोविड-19) के निर्देशों के आलोक में न तो छात्रों को उनकी कक्षा में रोका जा सकता है और न ही उन्हें निष्कासित किया जाना उचित है.

रांची: हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से छात्रों के निष्कासन के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. छात्रों की ओर से हाई कोर्ट में अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने याचिका दाखिल की है. उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने इन छात्रों को यह कहते हुए स्कूल से निष्कासित करने का आदेश दिया है कि इनके खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिसके कारण उनके अभिभावकों से कहा गया कि स्कूल से छात्रों को निकाल लें.

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बता दें कि इसके खिलाफ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन को निर्देश देने की मांग की है कि उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए, विद्यालय से निष्कासित नहीं करने और ऑनलाइन कोर्स में शामिल होने की अनुमति दी जाए. याचिका में कहा गया है कि आरटीई एक्ट और संविधान की धारा 21 ए में नाबालिग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है. ऐसे में वर्तमान हालात (कोविड-19) के निर्देशों के आलोक में न तो छात्रों को उनकी कक्षा में रोका जा सकता है और न ही उन्हें निष्कासित किया जाना उचित है.

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