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रामेश्वर उरांव को झारखंड हाई कोर्ट का नोटिस, मंत्री के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने का निर्देश

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Published : Dec 13, 2021, 6:42 PM IST

Updated : Dec 13, 2021, 7:21 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव भगत की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुखदेव भगत ने रामेश्वर उरांव के चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर किया था.

Rameshwar Oraon
रामेश्वर उरांव

रांची: झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है. अदालत ने मंत्री के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया है. रामेश्वर उरांव के चुनाव को बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव भगत ने कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी.

ये भी पढ़ें- हाई कोर्ट नें माना देवघर डीसी ने किया कानून का दुरुपयोग- निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर हुई एफआईआर रद्द

रामेश्वर उरांव पर तथ्यों को छिपाने का आरोप

झारखंड हाई कोर्ट के जज अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि मंत्री लोहरदगा से विधायक रामेश्वर उरांव चुनाव ने चुनाव नॉमिनेशन दायर करने के समय कई तथ्यों को छिपाया जो कि गलत है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से रामेश्वर उरांव के चुनाव को रद्द करने की मांग की. याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव में लोहरदगा विधानसभा सीट से मंत्री रामेश्वर उरांव चुनाव जीत कर विधायक बने हैं. उसी विधानसभा चुनाव में लोहरदगा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने मंत्री पर भ्रष्ट आचरण अपना कर जीत दर्ज करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह आरोप लगाया है, कि मंत्री ने नॉमिनेशन के समय कई तथ्य छुपाए हैं. जो कि गलत है. इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाए.

रांची: झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है. अदालत ने मंत्री के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया है. रामेश्वर उरांव के चुनाव को बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव भगत ने कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी.

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रामेश्वर उरांव पर तथ्यों को छिपाने का आरोप

झारखंड हाई कोर्ट के जज अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि मंत्री लोहरदगा से विधायक रामेश्वर उरांव चुनाव ने चुनाव नॉमिनेशन दायर करने के समय कई तथ्यों को छिपाया जो कि गलत है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से रामेश्वर उरांव के चुनाव को रद्द करने की मांग की. याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रामेश्वर उरांव को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव में लोहरदगा विधानसभा सीट से मंत्री रामेश्वर उरांव चुनाव जीत कर विधायक बने हैं. उसी विधानसभा चुनाव में लोहरदगा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने मंत्री पर भ्रष्ट आचरण अपना कर जीत दर्ज करने का आरोप लगाया है. उन्होंने यह आरोप लगाया है, कि मंत्री ने नॉमिनेशन के समय कई तथ्य छुपाए हैं. जो कि गलत है. इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाए.

Last Updated : Dec 13, 2021, 7:21 PM IST
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