रांची: झारखंड सरकार ने पेट्रोल पंप हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है. सरकार ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेट्रोल डीजल के आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसकी खरीद बिक्री बाधित करना नियमों के विरूध है. इसलिए सरकार हड़ताल को अवैध मानती है. इसके साथ ही सरकार की ओर से सभी पेट्रोल पंप को खुला रखने का भी आदेश दिया है.
इससे पहले 21 दिसंबर को झारखंड में पेट्रोल पंप के हड़ताल की खबर के बाद राजधानी में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई. लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल अपनी गाड़ी की टंकी में भराने के लिए बेताब दिखे ताकि अगले दिन उन्हें किसी समस्या सामना नहीं करना पड़े. पंप पर पहुंचे लोगों ने पेट्रोल पंप मालिकों की मांग को जायज बताते हुए सरकार से पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग की है.
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लालपुर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार
राजधानी रांची के सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार दिखाई दी . शहर के मुख्य चौराहे पर स्थित लालपुर पेट्रोल पंप की बात करें तो यहां लोग कई घंटे से टंकी फुल कराने के लिए लाइन में लगे हैं. इंतजार में खड़े लोगों ने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है इस पर सरकार को विचार करना चाहिए. लोगों ने पंप मालिकों की मांग को जायज बताया और कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.
21 दिसंबर को हड़ताल
बता दें कि पेट्रोल पंप मालिकों ने राज्य में वैट की दर 22 फीसदी से घटाकर 17 फीसदी करने की मांग को लेकर 21 दिसंबर को पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है. पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के मुताबिक पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम रहने की वजह से गाड़ी चालक झारखंड में पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं. जिससे उनको काफी नुकसान हो रहा है. इसी को लेकर नो पर्चेज नो सेल का आह्वान किया गया है जिसके तहत कल (मंगलवार) सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे.