रांची: झारखंड में हवाई जहाज से आने वालों को राज्य सरकार ने राहत देने का फैसला किया है. इस बाबत कोविड-19 को लेकर बनी स्टेट एग्जीक्यूटिव ने यह फैसला लिया है कि 14 दिन के क्वॉरेंटाइन ऑर्डर से उन्हें राहत दी जाए. इस लेकर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी के अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें हवाई जहाज से झारखंड आने वाले वैसे लोग जो 3 दिनों के भीतर वापस चले जाएंगे उन्हें आवेदन देने पर जिला मजिस्ट्रेट से 14 दिन के क्वॉरेंटाइन के गाइडलाइन से राहत मिलेगी.
सरकार के नियमों का करना होगा पालन
सरकार के जारी किए गए ऑर्डर में यह स्पष्ट है कि यह राहत उसी स्थिति में मिलेगी जब वह अपने लौटने का टिकट यहां आने के बाद प्रस्तुत करेंगे. हालांकि, वैसे लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन को हर हाल में फॉलो करना होगा. स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी का यह ऑर्डर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. हालांकि, सरकार ने इसके अलावे अपनी पुरानी शर्तों को जारी रखा है.
न मंदिर खुलेंगे और न शॉपिंग मॉल
हालांकि, राज्य सरकार के जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार, न तो मंदिरों को खोलने का निर्णय हुआ है और न ही शॉपिंग मॉल खोलने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध बरकरार रखा है. नए आदेश में इससे जुड़ी किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है.
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14 दिन के क्वॉरेंटाइन का जारी हुआ था ऑर्डर
दरअसल, झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के वजह से यह फैसला लिया था कि झारखंड में वायू, सड़क और रेल से आने वाले लोगों को 14 दिन के क्वॉरेंटाइन की अवधि पूरी करनी होगी. इस बाबत झारखंड में प्रवेश करते समय सीमा पर बकायदा उनका नाम और फोन नंबर लिए जाने का निर्देश दिया गया था. इसके साथ ही ऐसे लोगों के क्वॉरेंटाइन को लेकर जिला प्रशासन क्रॉस चेक कर रही थी. अब तक कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.