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पंचायत चुनाव 2022: चुनाव आयोग ने जारी किया आदर्श आचार संहिता, उल्लंघन करने पर माना जाएगा अपराध

झारखंड में पंचयात चुनाव का एलान जल्द हो सकता है. लेकिन चुनाव की तारीख के एलान से पहले राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता 2022 तैयार कर ली है. इस आचार सहिंता का पालन नहीं करना अपराध माना जाएगा.

Panchayat Election 2022
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Published : Apr 5, 2022, 9:21 PM IST

रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव का एलान जल्द ही हो सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों, सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता 2022 तैयार कर ली है. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो. मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक सांप्रदायिक जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए.

राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए सख्त आदर्श आचार संहिता जारी किया है, इसका उल्लंघन करने पर उसे अपराध माना जाएगा.

  1. ऐसा कोई पोस्टर इश्तेहार पंपलेट निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो.
  2. किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के सम्मान में ऐसे कथन का प्रकाशन कराना जो झूठी हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो.
  3. किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना.
  4. निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा ना ही आयोजित करेगा और ना ही उसमें उपस्थित होगा.
  5. वोटर को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना अपराध माना जाएगा.
  6. मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत मांगना.
  7. मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना.
  8. मतदान केंद्र में या उसके आसपास गलत आचरण करना या मतदान केंद्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना.
  9. गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना भी अपराध माना जायेगा.
  10. किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाने चाहिए.
  11. प्रत्याशियों को किसी हाट बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर ही करना होगा. इसके अलावा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक प्रबंध कर सके.

रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव का एलान जल्द ही हो सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों, सरकारी विभागों और सरकारी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता 2022 तैयार कर ली है. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो. मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक सांप्रदायिक जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए.

राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए सख्त आदर्श आचार संहिता जारी किया है, इसका उल्लंघन करने पर उसे अपराध माना जाएगा.

  1. ऐसा कोई पोस्टर इश्तेहार पंपलेट निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो.
  2. किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के सम्मान में ऐसे कथन का प्रकाशन कराना जो झूठी हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो.
  3. किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना.
  4. निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा ना ही आयोजित करेगा और ना ही उसमें उपस्थित होगा.
  5. वोटर को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना अपराध माना जाएगा.
  6. मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत मांगना.
  7. मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना.
  8. मतदान केंद्र में या उसके आसपास गलत आचरण करना या मतदान केंद्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना.
  9. गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना भी अपराध माना जायेगा.
  10. किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाने चाहिए.
  11. प्रत्याशियों को किसी हाट बाजार या भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर ही करना होगा. इसके अलावा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक प्रबंध कर सके.
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