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धूम्रपान पर सख्ती से रोक लगाने को लेकर दिए गए आदेश, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई - सार्वजनिक जगहों पर नहीं बिकेगा तंबाकू

राजधानी रांची में तंबाकू से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है. सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों और सिगरेट, पान और खैनी के उपयोग और बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने को कहा है.

strictly prohibit smoking in ranchi
ध्रूमपान पर सख्ती से रोक
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Published : Apr 26, 2020, 9:50 AM IST

Updated : May 23, 2020, 8:36 PM IST

रांचीः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक डॉ. शैलेश चौरसिया ने सभी जिलों के उपायुक्तों को दिशा-निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटखा के उपयोग और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को मजबूती से अनुपालन कराया जाए.

इसको लेकर अभियान निदेशक डॉ शैलेश चौरसिया ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य सभी संस्थानों में सभी प्रमुख स्थानों पर तंबाकू मुक्त साइन बोर्ड लगाई जाए. ताकि राज्य की जनता इस आदेश को पालन करें और उन्हें इसकी पूरी जानकारी हो सकें.

ये भी पढ़ें- पलामू: कोरोना पॉजिटिव मरीज का रांची और खूंटी से जुड़ा है तार, मौके पर पंहुची अधिकारियों की टीम

वहीं, उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों एवं सिविल सर्जनों को पत्र के माध्यम से राज्य में चल रहे कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य एवं आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आईपीसी के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. बता दें कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और इसे सख्ती से पालन कराने के लिए आर्थिक दंड के भी प्रावधान रखे गए हैं.

गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी किया गया था, जो भी व्यक्ति पान गुटखा या इससे जुड़े उत्पादों का सेवन करते हुए तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर महामारी अधिनियम के तहत करवाई की जाएगी और आर्थिक दंड भी वसूले जाएंगे.

रांचीः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक डॉ. शैलेश चौरसिया ने सभी जिलों के उपायुक्तों को दिशा-निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों और सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटखा के उपयोग और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को मजबूती से अनुपालन कराया जाए.

इसको लेकर अभियान निदेशक डॉ शैलेश चौरसिया ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य सभी संस्थानों में सभी प्रमुख स्थानों पर तंबाकू मुक्त साइन बोर्ड लगाई जाए. ताकि राज्य की जनता इस आदेश को पालन करें और उन्हें इसकी पूरी जानकारी हो सकें.

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वहीं, उन्होंने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों एवं सिविल सर्जनों को पत्र के माध्यम से राज्य में चल रहे कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य एवं आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आईपीसी के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है. बता दें कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और इसे सख्ती से पालन कराने के लिए आर्थिक दंड के भी प्रावधान रखे गए हैं.

गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी किया गया था, जो भी व्यक्ति पान गुटखा या इससे जुड़े उत्पादों का सेवन करते हुए तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर महामारी अधिनियम के तहत करवाई की जाएगी और आर्थिक दंड भी वसूले जाएंगे.

Last Updated : May 23, 2020, 8:36 PM IST
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