रांची: राजधानी के कचहरी रोड स्थित 'जीरो माइल रेस्टोरेंट' (Zero Mile Restaurant) के भवन को तोड़ने का आदेश नगर आयुक्त की कोर्ट ने गुरुवार को जारी किया है. रेस्टोरेंट्स ओनर को 30 दिनों के अंदर भवन तोड़ने का निर्देश दिया गया है. अगर खुद से भवन नहीं तोड़ा जाता है तो नगर निगम द्वारा उसे तोड़ा जाएगा और तोड़ने में जो खर्च आएगा, उसकी वसूली रेस्टोरेंट्स ओनर से की जाएगी.
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दरअसल, रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत एक बार फिर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जीरो माइल रेस्टोरेंट को तोड़ने के आदेश पारित करके दिया गया है. जीरो माइल रेस्टोरेंट (Zero Mile Restaurant) के खिलाफ नगर आयुक्त न्यायालय में अनाधिकृत निर्माण वाद चल रहा था. इस अनधिकृत निर्माण वाद में जीरो माइल रेस्टोरेंट्स भवन को 30 दिनों के अंदर खुद से तोड़ने का आदेश दिया गया है. नहीं तो इसे बलपूर्वक नगर निगम द्वारा तोड़ा जाएगा और इसमें हुए खर्च की भरपाई भवन मालिक से ली जाएगी.
बता दें कि रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत हरमू नदी के आसपास किए गए 47 अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ भी नगर आयुक्त के न्यायालय में अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. ऐसे में हरमू नदी के आसपास अन्य अनाधिकृत निर्माण को चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रगति में है. जल्द ही सभी चिन्हित किए गए अनाधिकृत निर्माण पर नियमपूर्वक अनाधिकृत निर्माण वाद दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.